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झारखंड हाई कोर्ट में खनन पट्टा मामले की होगी सुनवाई, सीएम हेमंत सोरेन देंगे जवाब - रांची न्यूज

झारखंड हाई कोर्ट में आज खनन पट्टा मामले (Mining Lease Case) की सुनवाई होगी. सीएम हेमंत सोरेन को पूरे मामले में विस्तृत जवाब देना है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट में खनन पट्टा मामले में शुक्रवार को होगी सुनवाई
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Published : May 5, 2022, 9:57 PM IST

Updated : May 6, 2022, 9:28 AM IST

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कुर्सी का दुरुपयोग कर खनन पट्टा लेने का आरोप है. इस आरोप को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. अदालत ने पूर्व में हुई सुनवाई में सीएम से जवाब मांगा था. इस आदेश के आलोक में सीएम हेमंत सोरेन को आज सुनवाई के दौरान जवाब देना है.

यह भी पढ़ेंःझारखंड CM को पत्थर खनन पट्टा देने पर सीबीआई जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

झारखंड हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ 11 फरवरी को जनहित याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिम्मे खनन और वन पर्यावरण विभाग भी हैं. उन्होंने स्वंय पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए आवेदन दिया और खनन पट्टा हासिल की. ऐसा करना पद का दुरुपयोग और जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है. इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआइ से जांच कराई जाए. प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग भी की है.

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कुर्सी का दुरुपयोग कर खनन पट्टा लेने का आरोप है. इस आरोप को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. अदालत ने पूर्व में हुई सुनवाई में सीएम से जवाब मांगा था. इस आदेश के आलोक में सीएम हेमंत सोरेन को आज सुनवाई के दौरान जवाब देना है.

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झारखंड हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ 11 फरवरी को जनहित याचिका दायर की गयी है. प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिम्मे खनन और वन पर्यावरण विभाग भी हैं. उन्होंने स्वंय पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए आवेदन दिया और खनन पट्टा हासिल की. ऐसा करना पद का दुरुपयोग और जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है. इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआइ से जांच कराई जाए. प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग भी की है.

Last Updated : May 6, 2022, 9:28 AM IST
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