ETV Bharat / city

बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग, 19 जनवरी को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई

बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला है. इस मामले को लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी.

hearing in Jharkhand High Court
hearing in Jharkhand High Court
author img

By

Published : Dec 21, 2021, 6:39 PM IST

रांची: बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड के नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग को लेकर BJP विधायक बिरंचि नारायण और बाबूलाल की ओर से दायर याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया है. विधानसभा को जवाब के पेश करने के लिए समय दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को निर्धारित की गई है.


झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किए जाने की मांग को लेकर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में एक हस्तक्षेप याचिका दायर किया जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं करते हैं. बल्कि नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी जाती है. झारखंड में सबसे बड़ा विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी है. भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हैं. इसलिए बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने की मांग की गई है. उसी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई शुरू हुई.

ये भी पढ़ें: नेता प्रतिपक्ष बना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल, सदन में स्पीकर का फैसला ही होगा सर्वोपरि

विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए अदालत से हस्तक्षेप याचिका पर जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने उनकी आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें 12 जनवरी तक हस्तक्षेप याचिका पर अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि निर्धारित की है. अब मामले की विस्तृत सुनवाई 19 जनवरी को होगी.

रांची: बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड के नेता प्रतिपक्ष घोषित करने की मांग को लेकर BJP विधायक बिरंचि नारायण और बाबूलाल की ओर से दायर याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया है. विधानसभा को जवाब के पेश करने के लिए समय दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को निर्धारित की गई है.


झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किए जाने की मांग को लेकर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में एक हस्तक्षेप याचिका दायर किया जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया है. याचिका के माध्यम से अदालत को बताया है कि विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं करते हैं. बल्कि नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी जाती है. झारखंड में सबसे बड़ा विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी है. भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हैं. इसलिए बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देने की मांग की गई है. उसी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई शुरू हुई.

ये भी पढ़ें: नेता प्रतिपक्ष बना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल, सदन में स्पीकर का फैसला ही होगा सर्वोपरि

विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए अदालत से हस्तक्षेप याचिका पर जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने उनकी आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें 12 जनवरी तक हस्तक्षेप याचिका पर अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 19 जनवरी की तिथि निर्धारित की है. अब मामले की विस्तृत सुनवाई 19 जनवरी को होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.