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VBU में वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, अदालत ने JPSC से मांगा जवाब - झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई

झारखंड हाई कोर्ट में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से की गई वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 नवंबर को होगी.

high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Oct 19, 2020, 9:07 PM IST

रांची: विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से की गई वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी.

अधिवक्ता का बयान
झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में वित्त पदाधिकारी नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. न्यायाधीश अपने आवास के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तिथि निर्धारित की.

ये भी पढ़ें- खिलाड़ियों की होगी सीधी नियुक्ति, इलाज का खर्च वहन करेगी सरकार: हेमंत सोरेन

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि चयनित उम्मीदवार विकास कुमार के पास वित्त पदाधिकारी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं है, जबकि उनके पास उक्त पद के लिए सभी शैक्षणिक योग्यता है. इसलिए याचिकाकर्ता निशांत कुमार ने याचिका दायर कर विकास कुमार की अनुशंसा को चुनौती दी है.

रांची: विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से की गई वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी.

अधिवक्ता का बयान
झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में वित्त पदाधिकारी नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. न्यायाधीश अपने आवास के कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तिथि निर्धारित की.

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प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि चयनित उम्मीदवार विकास कुमार के पास वित्त पदाधिकारी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं है, जबकि उनके पास उक्त पद के लिए सभी शैक्षणिक योग्यता है. इसलिए याचिकाकर्ता निशांत कुमार ने याचिका दायर कर विकास कुमार की अनुशंसा को चुनौती दी है.

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