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छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, अदालत में सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश - Jharkhand High Court

छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इससे संबंधित मामला दूसरे सक्षम बेंच में सोने जा रहे हैं. इस याचिका को उसी सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Nov 5, 2020, 4:14 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में आंशिक सुनवाई करते हुए उसे सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है.



न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने आवास से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने के बावजूद भी उनकी चयन नहीं किया गया.

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जिस पर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से बताया गया कि अंतिम में योजना कैडर बचा हुआ था, जिसकी शैक्षणिक अहर्ता वाणिज्य स्नातक होता है. इनका वाणिज्य स्नातक नहीं था इस कारण से अंतिम रूप से चयन नहीं किया गया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इससे संबंधित मामला दूसरे सक्षम बेंच में सोने जा रहे हैं. इस याचिका को उसी सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में आंशिक सुनवाई करते हुए उसे सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है.



न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने आवास से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने के बावजूद भी उनकी चयन नहीं किया गया.

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जिस पर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से बताया गया कि अंतिम में योजना कैडर बचा हुआ था, जिसकी शैक्षणिक अहर्ता वाणिज्य स्नातक होता है. इनका वाणिज्य स्नातक नहीं था इस कारण से अंतिम रूप से चयन नहीं किया गया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इससे संबंधित मामला दूसरे सक्षम बेंच में सोने जा रहे हैं. इस याचिका को उसी सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है.

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