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लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने क्या दिए निर्देश, पढ़ें पूरी रिपोर्ट - देवघर कोषागार

देवघर कोषागार मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सीबीआई की ओर से याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. पढ़ें पूरी रिपोर्ट....

Jharkhand High Court
लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने क्या दिया निर्देश
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Published : Jun 27, 2022, 9:42 PM IST

रांचीः राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला मामले में सजा बढ़ाए जाने के मामले पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से अदालत से समय की मांग की गई. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई की तिथि 3 सप्ताह बाद निर्धारित की है.

यह भी पढ़ेंःडोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद को 21 फरवरी को कोर्ट देगी सजा, जानिए किन-किन धाराओं में पाए गए दोषी

सीबीआइ की ओर से देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपियों की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. उस याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से कहा गया कि इस मामले में उन्हें पक्ष रखने के लिए समय दिया जाए. इस दौरान आरके राणा की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनका निधन हो गया है. इस पर अदालत ने निर्देश दिया कि उनका नाम याचिका से हटा दिया जाये. आइएएस फूलचंद के अधिवक्ता ने भी उनके निधन की जानकारी कोर्ट को दी.

बता दें कि देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को छह जनवरी 2018 को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी मानते हुये साढ़े तीन साल कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को सात साल की कैद के साथ 20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इसी आधार पर सीबीआइ की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव षड़यंत्रकारी थे. लेकिन अदालत ने उन्हें कम सजा दी है. इसलिए उनकी सजा बढ़ाकर कम से कम सात साल की जानी चाहिए.

रांचीः राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला मामले में सजा बढ़ाए जाने के मामले पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से अदालत से समय की मांग की गई. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई की तिथि 3 सप्ताह बाद निर्धारित की है.

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सीबीआइ की ओर से देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपियों की सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. उस याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से कहा गया कि इस मामले में उन्हें पक्ष रखने के लिए समय दिया जाए. इस दौरान आरके राणा की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनका निधन हो गया है. इस पर अदालत ने निर्देश दिया कि उनका नाम याचिका से हटा दिया जाये. आइएएस फूलचंद के अधिवक्ता ने भी उनके निधन की जानकारी कोर्ट को दी.

बता दें कि देवघर कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को छह जनवरी 2018 को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी मानते हुये साढ़े तीन साल कैद और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को सात साल की कैद के साथ 20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. इसी आधार पर सीबीआइ की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव षड़यंत्रकारी थे. लेकिन अदालत ने उन्हें कम सजा दी है. इसलिए उनकी सजा बढ़ाकर कम से कम सात साल की जानी चाहिए.

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