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चुनाव आयोग की गाइडलाइन वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में चुनाव आयोग की गाइडलाइन को राज्य में पालन कराए जाने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने कहा कि चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियां ऐसी सामग्री का प्रयोग करें, जो इको फ्रेंडली है.

फाइल फोटो
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Published : Nov 8, 2019, 11:08 PM IST

रांची: चुनाव आयोग की गाइडलाइन को राज्य में पालन कराए जाने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश एचसी मिश्रा और न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में हुई.

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियां ऐसी सामग्री का प्रयोग करें, जो इको फ्रेंडली हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है. गौरतलब है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन को राज्य में पालन कराने की मांग को लेकर प्रार्थी गुलाब चंद्र प्रजापति की ओर से याचिका दाखिल की गई है.

ये भी पढ़ें- Jharkhand Assembly Election 2019: 13 असेंबली सीट पर अब तक 7 नामांकन

अदालत से कहा गया है कि चुनाव प्रचार को लेकर आयोग की ओर से कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसका पालन नहीं कराया जाता. राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसलिए राजनीतिक दल अपने प्रचार-प्रसार में ऐसे सामग्री का प्रयोग करें जो इको फ्रेंडली हों और जो जल्दी डिस्पोज हो जाएं.

रांची: चुनाव आयोग की गाइडलाइन को राज्य में पालन कराए जाने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश एचसी मिश्रा और न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में हुई.

सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियां ऐसी सामग्री का प्रयोग करें, जो इको फ्रेंडली हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है. गौरतलब है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन को राज्य में पालन कराने की मांग को लेकर प्रार्थी गुलाब चंद्र प्रजापति की ओर से याचिका दाखिल की गई है.

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अदालत से कहा गया है कि चुनाव प्रचार को लेकर आयोग की ओर से कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसका पालन नहीं कराया जाता. राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसलिए राजनीतिक दल अपने प्रचार-प्रसार में ऐसे सामग्री का प्रयोग करें जो इको फ्रेंडली हों और जो जल्दी डिस्पोज हो जाएं.

Intro:रांची


चुनाव आयोग की गाइडलाइन को राज्य में पालन कराए जाने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश एचसी मिश्रा और न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियां ऐसी सामग्री का प्रयोग करें जो इको फ्रेंडली है। साथी अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है


Body:आपको बता दें कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन को राज्य में पालन कराने की मांग को लेकर प्रार्थी गुलाब चंद्र प्रजापति की ओर से याचिका दाखिल की गई है। अदालत से कहा गया है कि चुनाव प्रचार को लेकर आयोग की ओर से कई गाइडलाइन जारी की गई है लेकिन सरकार द्वारा इसका पालन नहीं कराया जाता है राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाला है इसलिए राजनीतिक दल अपने प्रचार-प्रसार में ऐसे सामग्री का प्रयोग करें जो इको फ्रेंडली हो और जो जल्दी डिस्पोज हो जाए सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी


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