रांची: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे (MP Nishikant Dubey) की पत्नी अनामिका गौतम (Anamika Gautam) की कंपनी धन्य भूमि इंटरप्राइजेज (Dhanya Bhoomi Enterprises) द्वारा देवघर में लगभग 31 एकड़ जमीन खरीद के विवाद में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सांसद पत्नी अनामिका गौतम के अधिवक्ता को याचिका में आई त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है.
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सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी धन्य भूमि इंटरप्राइजेज का देवघर जमीन विवाद थमने के बजाय और गहराते जा रहा है. एक से एक विवाद सामने आ रहे हैं. सुनवाई के दौरान सांसद पत्नी के अधिवक्ता ने देवघर डीसी के कार्य प्रणाली पर कई गंभीर प्रश्न खड़ा किए. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पक्षपात कर रहे हैं. उन्होंने डीसी से लिखित जवाब देने के लिए समय की मांग की और बताया कि 23 अगस्त को हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई है, तब तक उन्हें जवाब के लिए समय दी जाए.
सांसद पत्नी के अधिवक्ता का डीसी पर आरोप
सांसद पत्नी के अधिवक्ता ने बताया कि देवघर डीसी अन्य मामले में अन्य सभी को समय देते हैं. व्यक्तिगत रूप से अनामिका गौतम को परेशान किया जा रहा है. उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए भी डीसी समय नहीं देते हैं. जिसपर अदालत ने उन्हें याचिका में त्रुटि दूर करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की है.
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डीसी ने जमीन का म्यूटेशन रद्द करने का दिया आदेश
देवघर डीसी ने सांसद निशिकांत की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी धन्य भूमि इंटरप्राइजेज के नाम से पंजीकृत करीब 31 एकड़ जमीन का म्यूटेशन रद्द करने का आदेश दिया है. यह भूमि देवघर जिले के देवीपुर के होदकुरा मौजा में स्थित है. भूमि की खाता संख्या 05 और 06 है. कुल भूमि 30.9 एकड़ है. इस विवादित जमीन का मामला लंबे समय से देवघर डीसी के यहां चल रहा था. जिसपर डीसी ने फैसला सुनाया है. यह पहली बार नहीं है जब सांसद निशिकांत की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी के नाम जमीन की जमाबंदी रद्द की गई है. इससे पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था. जिसे लेकर निशिकांत दुबे झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे. कोर्ट से भी उन्हें राहत मिली है.