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आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के मामले पर सुनवाई, HC ने सरकार और जेएसएससी से मांगा जवाब - आरक्षण मामले पर हाई कोर्ट ने जेएसएससी से जवाब मांगा

आरक्षण के लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ-पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. जवाब पेश होने के बाद मामले पर आगे की कार्यवाही की जाएगी.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Aug 20, 2020, 7:57 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर इंदु शर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को अपना जवाब पेश करने को कहा है.

देखें पूरी खबर
याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया कि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जिनके कारण उनकी चयन नहीं हुई. वही कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कहा गया कि विज्ञापन में दी गई, शर्तों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया और उनका चयन नहीं हुआ.बता दें कि राज्य में वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति हुई है, जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थी थे आरक्षण का लाभ लेना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने आरक्षण की कोटा में आवेदन दिया था, लेकिन उनके जाति प्रमाण पत्र को अनदेखी कर उनका चयन नहीं किया गया. उसी मामले में उन्होंने याचिका दायर की उस याचिका पर सुनवाई हुई अदालत ने सरकार और आयोग से जवाब मांगा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर इंदु शर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को अपना जवाब पेश करने को कहा है.

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याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया कि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जिनके कारण उनकी चयन नहीं हुई. वही कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कहा गया कि विज्ञापन में दी गई, शर्तों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा गया और उनका चयन नहीं हुआ.बता दें कि राज्य में वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति हुई है, जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थी थे आरक्षण का लाभ लेना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने आरक्षण की कोटा में आवेदन दिया था, लेकिन उनके जाति प्रमाण पत्र को अनदेखी कर उनका चयन नहीं किया गया. उसी मामले में उन्होंने याचिका दायर की उस याचिका पर सुनवाई हुई अदालत ने सरकार और आयोग से जवाब मांगा है.
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