रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर इंदु शर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को अपना जवाब पेश करने को कहा है.
आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के मामले पर सुनवाई, HC ने सरकार और जेएसएससी से मांगा जवाब - आरक्षण मामले पर हाई कोर्ट ने जेएसएससी से जवाब मांगा
आरक्षण के लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ-पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. जवाब पेश होने के बाद मामले पर आगे की कार्यवाही की जाएगी.
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने को लेकर दायर इंदु शर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और कर्मचारी चयन आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को अपना जवाब पेश करने को कहा है.