रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में खुले नाला में बच्चे के गिरकर मौत होने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शुभाशीष सोरेन ने बताया कि पिछले वर्ष बरसात के समय में ही नाला खुला होने के कारण एक बच्ची गिर गई थी. जिसकी लाश नाले में 8 किलोमीटर बहने के बाद मिला था. अब ऐसी परिस्थिति ना हो इसके लिए जनहित याचिका दायर की गई है. अदालत ने उनके पक्ष को सुनने के बाद नगर निगम और याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने को कहा है.
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बता दें कि याचिकाकर्ता राजन कुमार ने नाला को ढकने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत रांची नगर निगम और याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.