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34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में हुई सुनवाई, आरके आनंद ने खुद को बताया निर्दोष

34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आरके आनंद के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि, उनके ऊपर जो भी आरोप एसीबी की ओर से लगाए गए हैं वह निराधार हैं. अब मामले में सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए अदालत ने 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाईकोर्ट
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Published : Mar 17, 2021, 8:18 PM IST

रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आरके आनंद के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि, उनके ऊपर जो भी आरोप एसीबी की ओर से लगाए गए हैं वह निराधार है. उन्होंने कहा कि उन पर महंगे होटल में ठहरने का आरोप लगाया गया है जो गलत है. उन्होंने किसी भी प्रकार से नियमों की अनदेखी नहीं की है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय की है.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें- खुशखबरीः विश्वविद्यालयों में 64 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की होगी नियुक्ति, 23 मार्च से साक्षात्कार


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी ने रखे अपने पक्ष

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी आरके आनंद के मामले पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, झारखंड सरकार के महाधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

17 अप्रैल को दूसरी सुनवाई

अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने 3 घंटे तक दलील पेश किया. एसीबी की ओर से लगाए गए आरोप पर उन्होंने अपनी सफाई दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी महंगे होटल में नहीं ठहरे हैं. नियम के अनुसार जितनी राशि खर्च की जानी चाहिए थी उतनी ही राशि खर्च की गई है. इसलिए उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह गलत है और उनके ऊपर लगे आरोपों को निरस्त कर दिया जाए. अदालत ने प्रार्थी की दलील को सुनने के बाद अब मामले में सरकार के अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने के लिए 17 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है.


फाइनल सुनवाई का इंतजार

34वें राष्ट्रीय खेल की आयोजन में घोटाला हुआ था. जिसके बाद खेल घोटाला की जांच की जिम्मेदारी एसीबी को दी गई है. उसी मामले में आरके आनंद की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है. उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी के दलील को सुना गया. प्रार्थी की सुनवाई को पूरी कर ली गई है. अब मामले में सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए अदालत ने 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.

रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आरके आनंद के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि, उनके ऊपर जो भी आरोप एसीबी की ओर से लगाए गए हैं वह निराधार है. उन्होंने कहा कि उन पर महंगे होटल में ठहरने का आरोप लगाया गया है जो गलत है. उन्होंने किसी भी प्रकार से नियमों की अनदेखी नहीं की है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय की है.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी ने रखे अपने पक्ष

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के आरोपी आरके आनंद के मामले पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, झारखंड सरकार के महाधिवक्ता और एसीबी के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

17 अप्रैल को दूसरी सुनवाई

अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने 3 घंटे तक दलील पेश किया. एसीबी की ओर से लगाए गए आरोप पर उन्होंने अपनी सफाई दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी महंगे होटल में नहीं ठहरे हैं. नियम के अनुसार जितनी राशि खर्च की जानी चाहिए थी उतनी ही राशि खर्च की गई है. इसलिए उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह गलत है और उनके ऊपर लगे आरोपों को निरस्त कर दिया जाए. अदालत ने प्रार्थी की दलील को सुनने के बाद अब मामले में सरकार के अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने के लिए 17 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है.


फाइनल सुनवाई का इंतजार

34वें राष्ट्रीय खेल की आयोजन में घोटाला हुआ था. जिसके बाद खेल घोटाला की जांच की जिम्मेदारी एसीबी को दी गई है. उसी मामले में आरके आनंद की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है. उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी के दलील को सुना गया. प्रार्थी की सुनवाई को पूरी कर ली गई है. अब मामले में सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए अदालत ने 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.

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