रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में शुक्रवार 14 अक्टूबर को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो से जुड़े मामले में सुनवाई की(MLA Dhullu Mahto case). विधायक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख दी. ममले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.
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कोर्ट ने सुनवाई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पटना को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ढुल्लू महतो की संपत्ति के बारे में एसबीआई पटना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है. जिसके बाद कोर्ट ने प्रतिवादी बनाने का निर्णय दिया.
पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने आयकर विभाग से ढुल्लू महतो की संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी और पूछा था कि कोर्ट के आदेश के आलोक में अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है. राज्य सरकार को भी कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह आयकर विभाग को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराए. प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी की ओर से बताया गया था कि ढुल्लू महतो की कई संपत्ति है और इसकी कीमत 670 करोड़ से अधिक है. ढुल्लू महतो ने चुनाव लड़ते समय अपनी संपत्ति का सही विवरण नहीं दिया था.