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आय से अधिक संपत्ति मामले में JE की पत्नी की याचिका पर सुनवाई, 17 मार्च तक पीड़क कार्रवाई पर रोक - एसीबी की विशेष अदालत

जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित जेई राम विनोद सिन्हा की पत्नी की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने 17 मार्च तक उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

Hearing in Jharkhand High Court
जेई राम विनोद सिन्हा
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Published : Feb 21, 2020, 9:28 AM IST

रांची: जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित जेई राम विनोद सिन्हा की पत्नी की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने 17 मार्च तक उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. एसीबी की विशेष अदालत ने पिछले दिनों राम विनोद सिन्हा की पत्नी और पुत्र के खिलाफ वारंट और इश्तेहार जारी किया था.

देखिए पूरी खबर

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने अदालत को बताया कि इस मामले में निचली अदालत ने वारंट और इश्तेहार जारी करने से पहले नियमों का पालन नहीं किया है. इसलिए वारंट को रद्द कर देना चाहिए. इसके बाद अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए आरोपितों को जांच अधिकारी के यहां बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया. बता दें कि शीला कुमारी और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी.

रांची: जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित जेई राम विनोद सिन्हा की पत्नी की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने 17 मार्च तक उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है. एसीबी की विशेष अदालत ने पिछले दिनों राम विनोद सिन्हा की पत्नी और पुत्र के खिलाफ वारंट और इश्तेहार जारी किया था.

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सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने अदालत को बताया कि इस मामले में निचली अदालत ने वारंट और इश्तेहार जारी करने से पहले नियमों का पालन नहीं किया है. इसलिए वारंट को रद्द कर देना चाहिए. इसके बाद अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए आरोपितों को जांच अधिकारी के यहां बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया. बता दें कि शीला कुमारी और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी.

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