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34वें राष्ट्रीय खेल की सीबीआई जांच होगी या नहीं, इस पर सुनवाई अब 11 अप्रैल को

34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है. इसके लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विस्कृत सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है.

CBI inquiry in 34th National Sports Scam case
CBI inquiry in 34th National Sports Scam case
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Published : Apr 8, 2022, 9:48 PM IST

रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए सोमवार यानी 11 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. इस ममाले में सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और अदालत सरकार के जवाब पर क्या आदेश देती है, मामले की सीबीआई जांच दी जा सकती है या नहीं? सबकी नजरें इसी बात के लिए कोर्ट पर टिकी हैं.

ये भी पढ़ें: चर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला के आरोपी हीरालाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता और प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी अपनी दलील पेश की. प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि इस मामले में ACB ने पिक एंड चूज किया. इसमें में कई वरीय पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई जांच नहीं की गई है. इनके खिलाफ पुलिस जांच नहीं कर सकती है. इसलिए इस मामले को सीबीआई को सौंप जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में दूसरे अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं.

इस दौरान महाधिवक्ता की ओर से कहा गया कि मामले में पांच चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. बाकी अन्य आरोपितों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है. जल्द ही इस मामले की जांच पूरी कर ली जाएगी. अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी.

रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए सोमवार यानी 11 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. इस ममाले में सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और अदालत सरकार के जवाब पर क्या आदेश देती है, मामले की सीबीआई जांच दी जा सकती है या नहीं? सबकी नजरें इसी बात के लिए कोर्ट पर टिकी हैं.

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झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता और प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी अपनी दलील पेश की. प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि इस मामले में ACB ने पिक एंड चूज किया. इसमें में कई वरीय पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई जांच नहीं की गई है. इनके खिलाफ पुलिस जांच नहीं कर सकती है. इसलिए इस मामले को सीबीआई को सौंप जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले में दूसरे अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं.

इस दौरान महाधिवक्ता की ओर से कहा गया कि मामले में पांच चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. बाकी अन्य आरोपितों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है. जल्द ही इस मामले की जांच पूरी कर ली जाएगी. अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी.

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