रांची: गैर अनुसूचित जिला गिरिडीह में हाईस्कूल के संगीत शिक्षक की नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को 8 सप्ताह में निर्णय लेने को कहते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया.
झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में गैर अनुसूचित जिला गिरिडीह में हाईस्कूल के संगीत शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर नियुक्ति करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमृतांश वत्स और सरकार की अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पहले राज्य सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया यह कहते हुए रोक दी थी कि इस मामले में हाईकोर्ट में आदेश लंबित है. अब यह आदेश भी आ गया है इसलिए अब इस याचिका पर आदेश देने का आग्रह किया. अदालत ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है.
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याचिकाकर्ता रुद्रेश्वर ने गिरिडीह जिले से संगीत शिक्षक के लिए अपना आवेदन दिया. उसके बाद वह अंतिम रूप से चयनित हुए लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई. उसी को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है.