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आजीवन कारावास के सजायाफ्ता की अपील याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने मांगी एलसीआर रिपोर्ट - हत्या के दो मामलों में सुनवाई

रांची में हत्या के दो मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. एक मामला न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और दूसरा मामला न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत का है. दोनों मामलों में सुनवाई के बाद अधिवक्ता को निचली अदालत की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.

Hearing in High Court
हत्या के दो मामलों में सुनवाई
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Published : May 9, 2020, 11:28 AM IST

रांची: अंजलि तिर्की की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास के सजायाफ्ता चंदन कुमार की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत सरकार को जवाब और लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

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न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई पूरी की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार के अधिवक्ता को निचली अदालत की रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है.

अदालत में एक अन्य मामले में सजायाफ्ता नाथे नियल लुगुन की अपील याचिका पर भी सुनवाई हुई. उस मामले में भी अदालत ने सरकार के अधिवक्ता को निचली अदालत की रिपोर्ट पेश करने को कहा है. नाथे नियल लुगुन धोबो लोगुन की हत्या के आरोप में सजायाफ्ता है .

बता दें कि दोनों सजायाफ्ता की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

रांची: अंजलि तिर्की की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास के सजायाफ्ता चंदन कुमार की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत सरकार को जवाब और लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

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न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई पूरी की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार के अधिवक्ता को निचली अदालत की रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है.

अदालत में एक अन्य मामले में सजायाफ्ता नाथे नियल लुगुन की अपील याचिका पर भी सुनवाई हुई. उस मामले में भी अदालत ने सरकार के अधिवक्ता को निचली अदालत की रिपोर्ट पेश करने को कहा है. नाथे नियल लुगुन धोबो लोगुन की हत्या के आरोप में सजायाफ्ता है .

बता दें कि दोनों सजायाफ्ता की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

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