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एफएसएल साइंटिफिक ऑफिसर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लागाने से HC ने किया इनकार, कहा- आदेश से प्रभावित होगी नियुक्त - झारखंड लोक सेवा आयोग

झारखंड हाई कोर्ट में एफएसएल साइंटिफिक ऑफिसर नियुक्ति प्रक्रिया मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है. हालांकि, राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट ने एफएसएल साइंटिफिक ऑफिसर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक
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Published : Apr 21, 2022, 9:22 PM IST

रांचीः झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को 4 सप्ताह में विस्तृत और बिंदुवार जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई गर्मी छुट्टी के बाद होगी.

यह भी पढ़ेंःएफएसएल साइंटिफिक ऑफिसर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट नाराज, सरकार और जेपीएससी को निर्देश

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया. अदालत ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे. लेकिन आपको इतना आश्वस्त करते हैं कि यह नियुक्ति प्रक्रिया अदालत के आदेश से प्रभावित होगी. अदालत ने मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है.

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी ने 27 दिसंबर 2021 को लिखित परीक्षा ली थी. इसमें सेपरेट एग्जामिनेशन सेपरेट सब्जेक्ट का लिया गया, जो सही नहीं है. ऐसा करने का अधिकार जेपीएससी को नहीं है. इसलिए इसे रद्द किया जाये. रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने का आग्रह किया. अदालत ने आग्रह को स्वीकार नहीं किया. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने अदालत को बताया कि विज्ञापन के अनुसार परीक्षा हुई है. नियुक्ति प्रक्रिया नियम के अनुकूल किया गया है.

बता दें कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ऋषिकेश गिरी ने प्रार्थी की ओर से झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई परीक्षा के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. इससे पहले भी सुनवाई के दौरान जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन जवाब पेश नहीं किया जा सका है. अदालत ने एक और मौका दिया है.

रांचीः झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में गुरुवार को एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को 4 सप्ताह में विस्तृत और बिंदुवार जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई गर्मी छुट्टी के बाद होगी.

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया. अदालत ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे. लेकिन आपको इतना आश्वस्त करते हैं कि यह नियुक्ति प्रक्रिया अदालत के आदेश से प्रभावित होगी. अदालत ने मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है.

प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी ने 27 दिसंबर 2021 को लिखित परीक्षा ली थी. इसमें सेपरेट एग्जामिनेशन सेपरेट सब्जेक्ट का लिया गया, जो सही नहीं है. ऐसा करने का अधिकार जेपीएससी को नहीं है. इसलिए इसे रद्द किया जाये. रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने का आग्रह किया. अदालत ने आग्रह को स्वीकार नहीं किया. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने अदालत को बताया कि विज्ञापन के अनुसार परीक्षा हुई है. नियुक्ति प्रक्रिया नियम के अनुकूल किया गया है.

बता दें कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ऋषिकेश गिरी ने प्रार्थी की ओर से झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई परीक्षा के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. इससे पहले भी सुनवाई के दौरान जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन जवाब पेश नहीं किया जा सका है. अदालत ने एक और मौका दिया है.

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