रांचीः राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े बहुचर्चित चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी 47ए/96 में बचाव पक्ष की तरफ से आज बहस शुरू होगी. अब बचाव पक्ष इस मामले में अपनी सफाई पेश करेगा. जिसके बाद अदालत का फैसला आएगा. अभियोजन पक्ष ने 575 गवाह के बयान के आधार पर बहस पूरी की है. वहीं मामले में बचाव पक्ष 27 आरोपियों की गवाही के आधार पर बहस पूरी करेगी.
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पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से दायर फिजिकल सुनवाई की अर्जी को यह कहा कर खारिज कर दिया था कि मामले में बहस डे-टू-डे के तर्ज पर होगी. जो लोग फिजिकल मोड में करना चाहते हैं. वे लोग अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोरोना महामारी के गाइड लाइन का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं. बहस के दौरान अधिकतम पांच व्यक्ति मौजूद रहेंगे. जो लोग वर्चुअल मोड पर बहस करना चाहते हैं, वे लोग कोर्ट की परमिशन पर दस्तावेज देख ले और बहस करें. मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं.
इससे पूर्व बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने कहा कि यह बहुत पुराना केस है. इसमें काफी संख्या में राजनीतिज्ञ हैं. हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे केस का जल्द से जल्द निष्पादन करने को कह रहा है.
बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े उक्त मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 110 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं. सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का निधन हो चुका है.