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फर्जी नक्सली सरेंडर मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने मांगा समय - झारखंड हाई कोर्ट

फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान झारखंड सरकार ने अदालत से समय की मांग की, जिसको अदालत ने स्वीकार करते हुए 5 मार्च को सुनवाई का दिन रखा.

fake naxalite surrender case
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Feb 11, 2020, 1:32 AM IST

रांची: फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट से समय की मांग की है. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत से समय की मांग की. अदालत ने आग्रह को स्वीकार कर लिया है. अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी.

देखिए पूरी खबर

बता दें कि दिग्दर्शन कोचिंग संस्थान और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से नौकरी के नाम पर आदिवासी युवक-युवतियों को नक्सली बनाकर सरेंडर कराने का आरोप है. कैंसिल फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म ने जनहित याचिका दायर की थी. राज्य में 514 युवकों को नक्सली बताकर फर्जी तरीके से सरेंडर कराने की तैयारी चल रही थी. इन युवकों को सरेंडर के बाद नौकरी देने का प्रलोभन दिया गया था.

ये भी पढ़ें: हजारीबाग में मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तैयारी पूरी, केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

रांची के दिग्दर्शन कोचिंग संस्था द्वारा इसके लिए प्रेरित किया जाता था. इन लोगों को पुराने जेल में रखा गया था. पूर्व में मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का कहा था. मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है.

रांची: फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट से समय की मांग की है. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत से समय की मांग की. अदालत ने आग्रह को स्वीकार कर लिया है. अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी.

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बता दें कि दिग्दर्शन कोचिंग संस्थान और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से नौकरी के नाम पर आदिवासी युवक-युवतियों को नक्सली बनाकर सरेंडर कराने का आरोप है. कैंसिल फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म ने जनहित याचिका दायर की थी. राज्य में 514 युवकों को नक्सली बताकर फर्जी तरीके से सरेंडर कराने की तैयारी चल रही थी. इन युवकों को सरेंडर के बाद नौकरी देने का प्रलोभन दिया गया था.

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रांची के दिग्दर्शन कोचिंग संस्था द्वारा इसके लिए प्रेरित किया जाता था. इन लोगों को पुराने जेल में रखा गया था. पूर्व में मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का कहा था. मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है.

Intro:फर्जी नक्सली सरेंडर मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी

रांची

फर्जी नक्सली सरेंडर मामले में झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट से समय की मांग की है सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत से समय की मांग की है अदालत ने आग्रह को स्वीकार कर लिया है अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है अब मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी दिग्दर्शन कोचिंग संस्थान और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से नौकरी के नाम पर आदिवासी युवक युवतियों को नक्सली बनाकर सरेंडर कराने का आरोप है




Body:आपको बता दें कि कैंसिल फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म ने जनहित याचिका दायर की थी। राज्य में 514 युवकों को नक्सली बताकर फर्जी तरीके से सरेंडर कराने की तैयारी चल रही थी इन युवकों को सरेंडर के बाद नौकरी देने का प्रलोभन दिया गया था रांची के दिग्दर्शन कोचिंग संस्था द्वारा इसके लिए प्रेरित किया जाता था इन लोगों को पुराने जेल में रखा गया था अदालत से इस मामले की सीबीआई जांच करने की आगरा की गई है पूर्व में मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का कहा था मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है


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