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जमीन कारोबारी की हत्या मामले में CBI कोर्ट में सुनवाई, दुमका सेंट्रल जेल से गेंदा सिंह को लाया गया कोर्ट - तुपुदाना रांची

राजेश तिर्की हत्याकांड में कुख्यात अपराधी विजय उर्फ गेंदा सिंह को दुमका सेंट्रल जेल से रांची अपर न्यायायुक्त एके मिश्र की अदालत में पेश किया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए. गेंदा सिंह को अदालत में पेश किया गया लेकिन किसी कारण से उसकी गवाही नहीं हो सकी.

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कोर्ट में अपराधी गेंदा सिंह
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Published : Jan 14, 2020, 9:38 PM IST

रांची: तुपूदाना के जमीन कारोबारी राजेश तिर्की हत्याकांड में मंगलवार को कुख्यात अपराधी विजय उर्फ गेंदा को दुमका सेंट्रल जेल से अपर न्यायायुक्त एके मिश्र की अदालत में पेश किया गया. अभियोजन पक्ष ने अदालत से गेंदा को पेश करने की मांग की थी. हत्याकांड में गेंदा सिंह के अलावे लाल भोला नाथ शाहदेव, पप्पू कुमार, सरवर खान, योगेंद्र बड़ाईक, आजाद खान को भी आरोपी बनाया गया है.

देखें पूरी खबर

22 जुलाई 2017 का मामला
बता दें कि 22 जुलाई 2017 को रांची-खूंटी मुख्य मार्ग पर राजेश तिर्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक की पत्नी प्रीति तिर्की के बयान पर धुर्वा तुपूदाना थाना में कांड संख्या177/17 दर्ज कराया गया था.

पेश किए गए 7 गवाह
प्रीति का कहना था कि घटना से 5 महीने पहले टॉरियन स्कूल के पास 1.39 एकड़ जमीन को लेकर विवाद था. इसी विवाद में उसकी हत्या हुई है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए. गेंदा सिंह को अदालत में पेश किया गया, लेकिन किसी कारण से उसकी गवाही नहीं हो सकी. अदालत ने उसे होटवार जेल भेज दिया है. बुधवार को प्रथम पाली में गेंदा सिंह को अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- साहिबगंज की लड़की को दलाल ने दिल्ली में बेचा, इस तरह बचाई आबरू

दुमका केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया गया था
गेंदा सिंह के खिलाफ रांची के विभिन्न थानों में एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. 3 साल पहले गेंदा सिंह को रांची से दुमका सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था.

रांची: तुपूदाना के जमीन कारोबारी राजेश तिर्की हत्याकांड में मंगलवार को कुख्यात अपराधी विजय उर्फ गेंदा को दुमका सेंट्रल जेल से अपर न्यायायुक्त एके मिश्र की अदालत में पेश किया गया. अभियोजन पक्ष ने अदालत से गेंदा को पेश करने की मांग की थी. हत्याकांड में गेंदा सिंह के अलावे लाल भोला नाथ शाहदेव, पप्पू कुमार, सरवर खान, योगेंद्र बड़ाईक, आजाद खान को भी आरोपी बनाया गया है.

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22 जुलाई 2017 का मामला
बता दें कि 22 जुलाई 2017 को रांची-खूंटी मुख्य मार्ग पर राजेश तिर्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मृतक की पत्नी प्रीति तिर्की के बयान पर धुर्वा तुपूदाना थाना में कांड संख्या177/17 दर्ज कराया गया था.

पेश किए गए 7 गवाह
प्रीति का कहना था कि घटना से 5 महीने पहले टॉरियन स्कूल के पास 1.39 एकड़ जमीन को लेकर विवाद था. इसी विवाद में उसकी हत्या हुई है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए. गेंदा सिंह को अदालत में पेश किया गया, लेकिन किसी कारण से उसकी गवाही नहीं हो सकी. अदालत ने उसे होटवार जेल भेज दिया है. बुधवार को प्रथम पाली में गेंदा सिंह को अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा.

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दुमका केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया गया था
गेंदा सिंह के खिलाफ रांची के विभिन्न थानों में एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. 3 साल पहले गेंदा सिंह को रांची से दुमका सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था.

Intro:रांची
बाइट-एस एम तनवीर अधिवक्ता

तुपुदाना के जमीन कारोबारी राजेश तिर्की हत्याकांड मामले में मंगलवार को कुख्यात अपराधी विजय उर्फ गोंदा सी को सेंट्रल जेल से अपर न्याययुक्त एके मिश्रा की अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत से गोंडा सी को पेश करने की मांग की थी हत्याकांड में गेंदा सिंह के अलावे लाल भोला नाथ शाहदेव पप्पू कुमार सरवर खान योगेंद्र बड़ाइक आजाद खान को भी आरोपी बनाया गया है

22 जुलाई 2017 को दोपहर 3:30 बजे रांची खूंटी मुख्य मार्ग पर राजेश तिर्की को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी मृतक की पत्नी प्रीति तिर्की के बयान पर धुर्वा तुपुदाना थाना में कांड संख्या177/17 दर्ज कराया गया था प्रीति का कहना था कि घटना से 5 माह पूर्व टो रियल स्कूल के समीप 1.39 एकड़ जमीन को लेकर विवाद था इसी विवाद में उसकी हत्या हुई है इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए


गेंदा सिंह को अदालत में पेश किया गया लेकिन किसी कारणवश उनकी गवाही नहीं हो सकी अदालत ने उसे होटवार जेल भेज दिया बुधवार को प्रथम पाली में गेंदा सिंह को अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा।


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आपको बता दें कि गेंदा सिंह के खिलाफ रांची के विभिन्न थानों में एक दर्जन से ज्यादा अपराधिक मामले दर्ज है 3 साल पहले पूर्व गोंडा सी को रांची से दुमका केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया गया था।


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