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बीटेक छात्रा से दुष्कर्म मामले पर सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई, अभियोजन पक्ष की ओर से पूछे गए 62 सवाल

बीटेक की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्याकांड को लेकर मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में की गई. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पूछे गए 62 सवाल पूछे गए.

Hearing held in civil court on misdeed case of B.Tech student
रांची स्थित सिविल कोर्ट
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Published : Dec 7, 2019, 1:55 AM IST

रांची: सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को बीटेक की छात्रा हत्याकांड के आरोपित राहुल उर्फ रॉकी का बयान दर्ज किया गया. अभियोजन पक्ष के वकील ने आरोपित से 62 सवाल पूछे. अधिकतर सवालों का नहीं में जवाब दिया गया. इसके साथ ही घटना में शामिल होने से भी इंकार किया गया.

हालांकि यह जरूर कहा गया कि रांची आने पर अक्षय ने 2-3 दिन के लिए रहने की व्यवस्था कराई थी. पीड़िता के संबंध में पूछे गए एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया. इससे पहले गुरुवार को केस के आइओ सीबीआई के डीएसपी परवेज आलम का क्रास इग्जामिनेशन हुआ. मामले में अभियोजन पक्ष से 30 गवाह बनाए गए हैं. इनमें अमूमन सभी की गवाही पूरी हो चुकी है.

ये भी पढ़ें- झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण, नक्सल अभियान के साथ बूथों में केंद्रीय बल तैनात

गौरतलब है कि 15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक छात्रा की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी. सीबीआई ने बिहार के नालंदा जिले के एकंगरसराय निवासी राहुल को आरोपित बनाया है. आरोपी को 22 जून को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रांची लाया गया था. 19 सितंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई.

रांची: सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को बीटेक की छात्रा हत्याकांड के आरोपित राहुल उर्फ रॉकी का बयान दर्ज किया गया. अभियोजन पक्ष के वकील ने आरोपित से 62 सवाल पूछे. अधिकतर सवालों का नहीं में जवाब दिया गया. इसके साथ ही घटना में शामिल होने से भी इंकार किया गया.

हालांकि यह जरूर कहा गया कि रांची आने पर अक्षय ने 2-3 दिन के लिए रहने की व्यवस्था कराई थी. पीड़िता के संबंध में पूछे गए एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया. इससे पहले गुरुवार को केस के आइओ सीबीआई के डीएसपी परवेज आलम का क्रास इग्जामिनेशन हुआ. मामले में अभियोजन पक्ष से 30 गवाह बनाए गए हैं. इनमें अमूमन सभी की गवाही पूरी हो चुकी है.

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गौरतलब है कि 15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक छात्रा की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी. सीबीआई ने बिहार के नालंदा जिले के एकंगरसराय निवासी राहुल को आरोपित बनाया है. आरोपी को 22 जून को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रांची लाया गया था. 19 सितंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई.

Intro:बूटी छात्रा दुष्कर्म मामले पर सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई अभियोजन पक्ष की ओर से पूछे गए 62 सवाल

रांची

सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को बीटेक की छात्रा हत्याकांड के आरोपित राहुल उर्फ रॉकी का बयान दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष के वकील ने आरोपित से 62 सवाल पूछे। अधिकतर सवालों का न में जवाब दिया। घटना में शामिल होने से इंकार किया। यह जरूर कहा कि रांची आने पर अक्षय ने दो-तीन दिन के लिए रहने की व्यवस्था करायी। पीडि़ता के संबंध में पूछे गए एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इससे पूर्व गुरुवार को केस के आइओ सीबीआइ के डीएसपी परवेज आलम का क्रास इग्जामिनेशन हुआ। मामले में अभियोजन पक्ष से 30 गवाह बनाये गए हैं। सभी की गवाही पूरी हो चुकी है।
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15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक छात्रा की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने बिहार के नालंदा जिले के एकंगरसराय निवासी राहुल को आरोपित बनाया है। उसे 22 जून को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रांची लाया गया था। 19 सितंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।Conclusion:
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