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उम्र कैद के सजायाफ्ता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह मामले में HC में टला फैसला, 24 मार्च होगी अगली सुनावाई

उम्र कैद के सजायाफ्ता राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के मामले पर हाई कोर्ट में फैसला टल गया. हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के बाद अब 24 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा.

HC adjourned on life imprisonment Prabhunath Singh case
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Mar 3, 2020, 7:36 PM IST

रांचीः राजद के पूर्व सांसद उम्र कैद के सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में फैसला टल गया है. अदालत अब 24 मार्च को फैसला सुनाएगी. पूर्व में 3 मार्च को फैसला सुनाने तिथि निर्धारित की गई थी. मंगलवार किसी तकनीकी कारण से फैसला नहीं सुनाई जा सकी. हजारीबाग अदालत से दिए गए उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी मामले में आज फैसला सुनानी थी.

देखें पूरी खबर

राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह एवं उसके भाई दीनानाथ सिंह और भतीजा रितेश सिंह के मामले पर हाई कोर्ट में फैसला टल गया है. न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में आज फैसला सुनाने के लिए तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन किसी तकनीकी कारण से आज फैसला नहीं सुनाई जा सकी. अदालत ने फैसला सुनाने के लिए अगली तिथि 24 मार्च की तय की है. पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में हजारीबाग की निचली अदालत से पूर्व सांसद सहित उनके भाई और भतीजे को उम्र कैद की सजा दी गई है. हजारीबाग निचली अदालत की सजा के विरुद्ध प्रभुनाथ सिंह ने अपील याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की है. उसी अपील याचिका पर पूर्व में ही सुनवाई पूरी कर ली गई थी. आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. सुरक्षित रखे गया आदेश को सुनाने के लिए मंगलवार को तिथि निर्धारित की गई थी.

ये भी पढे़ं- जमशेदजी टाटा की 181वीं जयंती, टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने दी श्रद्धांजलि

बता दें कि पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या पटना के उनके सरकारी आवास पर बम फेंक कर की गई थी. जिसके बाद उनकी पत्नी चांदनी देवी ने प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था. जिसके बाद में चांदनी देवी के गुहार पर केस को पटना से हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था. हजारीबाग निचली अदालत ने सभी पक्षों और गवाहों को देखने के उपरांत पूर्व सांसद उनके भाई और भतीजे को मामले में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. उसी के विरुद्ध तीनों सजायाफ्ता ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है.

रांचीः राजद के पूर्व सांसद उम्र कैद के सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में फैसला टल गया है. अदालत अब 24 मार्च को फैसला सुनाएगी. पूर्व में 3 मार्च को फैसला सुनाने तिथि निर्धारित की गई थी. मंगलवार किसी तकनीकी कारण से फैसला नहीं सुनाई जा सकी. हजारीबाग अदालत से दिए गए उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी मामले में आज फैसला सुनानी थी.

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राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह एवं उसके भाई दीनानाथ सिंह और भतीजा रितेश सिंह के मामले पर हाई कोर्ट में फैसला टल गया है. न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में आज फैसला सुनाने के लिए तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन किसी तकनीकी कारण से आज फैसला नहीं सुनाई जा सकी. अदालत ने फैसला सुनाने के लिए अगली तिथि 24 मार्च की तय की है. पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में हजारीबाग की निचली अदालत से पूर्व सांसद सहित उनके भाई और भतीजे को उम्र कैद की सजा दी गई है. हजारीबाग निचली अदालत की सजा के विरुद्ध प्रभुनाथ सिंह ने अपील याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की है. उसी अपील याचिका पर पूर्व में ही सुनवाई पूरी कर ली गई थी. आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. सुरक्षित रखे गया आदेश को सुनाने के लिए मंगलवार को तिथि निर्धारित की गई थी.

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बता दें कि पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या पटना के उनके सरकारी आवास पर बम फेंक कर की गई थी. जिसके बाद उनकी पत्नी चांदनी देवी ने प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था. जिसके बाद में चांदनी देवी के गुहार पर केस को पटना से हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था. हजारीबाग निचली अदालत ने सभी पक्षों और गवाहों को देखने के उपरांत पूर्व सांसद उनके भाई और भतीजे को मामले में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. उसी के विरुद्ध तीनों सजायाफ्ता ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है.

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