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झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर 2021 तक लगा बैन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश

झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर 2021 तक बैन लगा दिया गया है. बता दें कि राज्यवासियों की हित को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है, क्योंकि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बना रहता है.

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झारखंड में गुटखा और पान मसाला बैन
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Published : Jul 21, 2020, 8:21 PM IST

Updated : Jul 21, 2020, 10:59 PM IST

रांची: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सार्वजनिक जगह पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दी है. डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर जुलाई 2021 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दी है.

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जारी लेटर

तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध
इसके साथ ही तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, बिक्री, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जनहित को देखते हुए राज्य में वर्ष 2021 तक सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, खैनी, जर्दा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाई गई है.

ये भी पढ़ें- PLFI नक्सली के 4 सदस्य गिरफ्तार, रांची-खूंटी सीमा पर बैनर लगाकर व्यवसायियों को दी थी धमकी



राज्यवासियों की हित को देखते हुए आदेश

बता दें कि राज्यवासियों की हित को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है, क्योंकि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बना रहता है.

रांची: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सार्वजनिक जगह पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दी है. डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर जुलाई 2021 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दी है.

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जारी लेटर

तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध
इसके साथ ही तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, बिक्री, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जनहित को देखते हुए राज्य में वर्ष 2021 तक सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, खैनी, जर्दा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाई गई है.

ये भी पढ़ें- PLFI नक्सली के 4 सदस्य गिरफ्तार, रांची-खूंटी सीमा पर बैनर लगाकर व्यवसायियों को दी थी धमकी



राज्यवासियों की हित को देखते हुए आदेश

बता दें कि राज्यवासियों की हित को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है, क्योंकि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बना रहता है.

Last Updated : Jul 21, 2020, 10:59 PM IST

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