रांची: झारखंड हाइ कोर्ट ने पंचायत सचिव की नियुक्ति मामले में सरकार को 8 सप्ताह के अंदर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को सोनी कुमारी के मामले में हाइ कोर्ट के 3 सदस्यीय पीठ की ओर से दिये फैसले के आधार पर निर्णय लेने को कहा है. सोनी कुमारी के मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति मामले में गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी गयी है.
आलोक रंजन चौबे व 5 अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह के अंदर झारखंड कर्मचारी आयोग के पास नये सिरे से आवेदन देने का निर्देश दिया है. अदालत ने कर्मचारी आयोग को भी आठ सप्ताह के अंदर विधि सम्मत निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
ये भी पढ़ें- दतवन तोड़ने जंगल गयी महिला के साथ दुष्कर्म, पंचायत में मामला रफा-दफा करने का प्रयास
याचिका में पंचायत सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया था. याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए वकील आन्या ने बताया कि वर्ष 2017 में झारखंड कर्मचारी आयोग ने पंचायत सचिव के पद पर सीधी व बैक लॉग नियुक्ति के लिए आवेदन निकाला था. याचिकाकर्ता प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में सफल हुए. काउंसलिंग के बाद इनके प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है. याचिकाकर्ता गैर अनुसूचित जिला से आते हैं. सोनी कुमारी के मामले में हाइ कोर्ट की फुल बेंच ने अपने आदेश में भी स्पष्ट किया है. गैर अनुसूचित जिलों के नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी गयी है. ऐसे में इनके मामले पर भी निर्णय लिया जाये.