रांची: राजधानी में एक युवती की अश्लील तस्वीर वायरल करने, उसपर एसिड अटैक और सरेआम छेड़खानी करने का आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पीड़ित युवती मूलरुप से धनबाद की रहने वाली है, जो रांची के डोरंडा इलाके मे किराए के मकान में रहती है.
युवती का आरोप है कि आरोपी युवक ने अश्लील तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाब दिया. जेल भेजा गया आरोपी डोरंडा थाना क्षेत्र के नार्थ ऑफिस पाड़ा निवासी शुभम कुमार है. बीते शुक्रवार को युवती स्कूटी से कुसई कॉलोनी से सुजाता के लिए लौट रही थी, उसी दैरान आरोपी युवक पीछा कर रहा था. सुजाता चौक के पास युवक-युवती को रोककर दुपट्टा खींचने लगा, स्कूटी की चाबी और मोबाइल छीनकर फेंक दिया. वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के पास भागकर युवती ने जान बचाई, जबकि युवक मौके से फरार हो गया. इसके बाद युवती ने डोरंडा थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस मामले में छानबीन कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.
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युवती को पेंटिंग सिखाता था आरोपी
जानकारी के अनुसार युवती मई 2019 में एक दोस्त के जरिए युवती की पहचान शुभम से हुई थी. शुभम युवती को पेटिंग सिखाने लगा. युवती का आरोप है कि जुलाई 2019 में आरोपी ने छेड़छाड़ किया था. इसके बाद एक दिन मिला तो निजी फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा. शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाब दिया. युवती ने इनकार कर पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, तो युवक कुछ दिन शांत रहा. फिर कुछ दिन बाद से फोटो वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग करने लगा. युवती ने डर से पैसे भी दिए. कुछ दिन बाद युवती धनबाद स्थित घर चली गयी.
1 अगस्त 2020 को डोरंडा कुसई कॉलोनी स्थित एक कार्यालय में काम करना शुरू कर दिया. जब आरोपी युवक को इस बात की जानकारी मिली तो युवती को धमकी देते हुए कहा कि मेरी बात मान लो नहीं तो एसिड अटैक कर दूंगा और फोटो वायरल कर दूंगा. बीते शुक्रवार को युवती स्कूटी से कुसई कॉलोनी से सुजाता लौटने के दौरान सुजाता चौक के पास शुभम युवती को रोककर दुपट्टा खिंचने लगा, स्कूटी की चाबी और मोबाइल छीनकर फेंक दिया. वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के पास भागकर युवती जान बचाई इसके बाद युवती डोरंडा थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई.
एसिड अटैक में सजा का प्रावधान
आईपीसी की धारा 326 a में प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझ कर किसी अन्य व्यक्ति पर तेजाब फेंकी और उसे स्थाई या आंशिक रूप में नुकसान पहुंचाया तो इसे एक गंभीर जुर्म माना जाएगा. अपराध गैर जमानती होगा. दोषी को कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है. 326 A में यह भी प्रावधान है कि दोषी पर उचित जुर्माना भी होगा और जुर्माने की रकम पीड़िता को दिया जाएगा.