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पूर्व विधायक संजीव सिंह ने की जेल आईजी पर अवमानना चलाने की मांग, हाई कोर्ट में दायर की याचिका - पूर्व विधायक संजीव सिंह धनबाद जेल में शिफ्ट होंगे

पूर्व विधायक संजीव सिंह ने जेल आईजी वीरेंद्र भूषण और धनबाद के जेल अधीक्षक अजय कुमार के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग की है. हाई कोर्ट में याचिका दायर कर यह बताया है कि निचली अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया गया है.

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Published : Mar 26, 2021, 10:01 PM IST

Updated : Mar 26, 2021, 10:22 PM IST

रांचीः झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जेल आईजी वीरेंद्र भूषण और धनबाद के जेल अधीक्षक अजय कुमार के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग की है. याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया है कि निचली अदालत ने संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. लेकिन अभी तक संजीव सिंह को धनबाद जेल वापस नहीं लाया गया है.

यह भी पढ़ेंः पत्थलगड़ी से जुड़े मुकदमें होंगे वापस, संकल्प प्रारूप को सीएम की स्वीकृति

इसके बाद संजीव सिंह ने निचली अदालत में जेल आईजी और जेल अधीक्षक पर अवमानना चलाने के लिए आवेदन दाखिल किया था, लेकिन निचली अदालत ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है.

इसलिए याचिका दाखिल कर कहा गया है कि हाई कोर्ट निचली अदालत को आदेश दे कि संजीव सिंह के आवेदन पर जल्द से जल्द उचित निर्णय पारित करे.

दरअसल निचली अदालत अवमानना की कार्यवाही चलाने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए हाई कोर्ट को सभी दस्तावेज भेजती है, जिसके बाद अवमानना की कार्यवाही चलाई जाती है.

बता दें कि पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल भेज दिया गया, जिसके खिलाफ उनकी ओर से निचली अदालत में आवेदन दिया गया. इस पर निचली अदालत ने तत्काल उन्हें धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक उस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है.

रांचीः झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जेल आईजी वीरेंद्र भूषण और धनबाद के जेल अधीक्षक अजय कुमार के खिलाफ अवमानना चलाने की मांग की है. याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया है कि निचली अदालत ने संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया था. लेकिन अभी तक संजीव सिंह को धनबाद जेल वापस नहीं लाया गया है.

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इसके बाद संजीव सिंह ने निचली अदालत में जेल आईजी और जेल अधीक्षक पर अवमानना चलाने के लिए आवेदन दाखिल किया था, लेकिन निचली अदालत ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है.

इसलिए याचिका दाखिल कर कहा गया है कि हाई कोर्ट निचली अदालत को आदेश दे कि संजीव सिंह के आवेदन पर जल्द से जल्द उचित निर्णय पारित करे.

दरअसल निचली अदालत अवमानना की कार्यवाही चलाने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए हाई कोर्ट को सभी दस्तावेज भेजती है, जिसके बाद अवमानना की कार्यवाही चलाई जाती है.

बता दें कि पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल भेज दिया गया, जिसके खिलाफ उनकी ओर से निचली अदालत में आवेदन दिया गया. इस पर निचली अदालत ने तत्काल उन्हें धनबाद जेल वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक उस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है.

Last Updated : Mar 26, 2021, 10:22 PM IST
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