रांची: गुमला के चर्चित ट्रिपल मर्डर के मामले में आरोपी पूर्व विधायक नियेल तिर्की की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद पूर्व विधायक नियेल तिर्की की याचिका को खारिज कर दिया है.
याचिका खारिजझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में गुमला के ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी पूर्व विधायक नियेल तिर्की की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने घर से अपना पक्ष रखा. अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पूर्व विधायक ने कुर्की जब्ती और गिरफ्तारी के आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका की सुनवाई अब हो रही है और कुर्की जब्ती हो चुकी है. इसलिए अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रहा. इस लिए इसे निष्पादित कर दिया जाए. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को औचित्यहीन मानते हुए निष्पादित कर दिया है.
ये भी पढ़ें- चेकिंग से परेशान शख्स ने खुद की बाइक में लगा दी आग, ट्रैफिक पुलिस पर लगाए पैसे मांगने का आरोप
गुमला के पालकोट का मामला
बता दें कि गुमला के पालकोट थाना अंतर्गत ट्रिपल मर्डर में पूर्व विधायक नियेल तिर्की को आरोपी बनाया गया था. पूर्व विधायक का मामले में फरार होने के बाद अदालत ने उनके आवास की कुर्की जब्ती का आदेश दिया था. उसे निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.