ETV Bharat / city

पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की याचिका खारिज, सजा रहेगी बरकरार

झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है. पूर्व कृषि मंत्री सह कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने हजारीबाग लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर किया था. योगेंद्र साव को हजारीबाग लोअर कोर्ट के द्वारा स्पेल फैक्ट्री (रूंगटा) कंपनी से रंगदारी मांगने के मामले पर ढाई साल की सजा सुनाई है.

पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव
author img

By

Published : Apr 26, 2019, 9:05 PM IST

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई के बाद हजारीबाग के निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए पूर्व मंत्री के दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया और सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया है.

पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की याचिका खारिज

क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की गई थी
पूर्व कृषि मंत्री सह कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने हजारीबाग लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर किया था. पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को हजारीबाग लोअर कोर्ट के द्वारा स्पेल फैक्ट्री (रूंगटा) कंपनी से रंगदारी मांगने के मामले पर ढाई साल की सजा सुनाई है. मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- झारखंड में नक्सलियों की पोस्टरबाजी से दहशत, एजेंट तैयार कर हो रहा सारा 'खेल'

रामगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया था
बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव पर उनके सहयोगी रणधीर कुमार गुप्ता के माध्यम से स्पंज फैक्ट्री से फोन पर 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप है. जिसको लेकर फैक्ट्री के वीरेंद्र कुमार राम के बयान पर रामगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया था.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई के बाद हजारीबाग के निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए पूर्व मंत्री के दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया और सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया है.

पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की याचिका खारिज

क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की गई थी
पूर्व कृषि मंत्री सह कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने हजारीबाग लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर किया था. पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को हजारीबाग लोअर कोर्ट के द्वारा स्पेल फैक्ट्री (रूंगटा) कंपनी से रंगदारी मांगने के मामले पर ढाई साल की सजा सुनाई है. मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- झारखंड में नक्सलियों की पोस्टरबाजी से दहशत, एजेंट तैयार कर हो रहा सारा 'खेल'

रामगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया था
बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव पर उनके सहयोगी रणधीर कुमार गुप्ता के माध्यम से स्पंज फैक्ट्री से फोन पर 50 लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप है. जिसको लेकर फैक्ट्री के वीरेंद्र कुमार राम के बयान पर रामगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया था.

Intro:रांची
बाइट-- सचिन कुमार अधिवक्ता पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव

झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई। अदालत ने सुनवाई के उपरांत हजारीबाग के निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए पूर्व मंत्री द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया। और सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया है


Body:पूर्व कृषि मंत्री सह कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने हजारीबाग लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर किया था। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को हजारीबाग लोअर कोर्ट के द्वारा स्पेल फैक्ट्री (रूंगटा) कंपनी से रंगदारी मांगने के मामले पर ढाई साल की सजा सुनाई है । मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया है।


Conclusion:आपको बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव पर उनके सहयोगी रणधीर कुमार गुप्ता के माध्यम से स्पंज फैक्ट्री से फोन पर ₹50 लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप है जिस को लेकर फैक्ट्री के वीरेंद्र कुमार राम के बयान पर रामगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया था मामले को लेकर हजारीबाग निचली अदालत से पूर्व कृषि मंत्री को ढाई साल की सजा सुनाई गई थी उसी सजा को झारखंड हाई कोर्ट में समाती दिया गया था जिसे आज झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और निचली अदालत की सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया है
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.