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झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली का गठन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी - Jharkhand Advocates Clerk Welfare Fund Rules

झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दी मंजूरी

Ministry of Jharkhand
झारखंड मंत्रालय
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Published : Jun 2, 2020, 6:47 PM IST

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम-2018 के प्रावधानों के अधीन झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली का गठन किया जाना है.

ये भी पढ़ें- बाबूलाल ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र, बीपीएलधारी छात्रों के लिए की तकनीकी शिक्षा को व्यावहारिक बनाने की मांग


झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम -2018 के तहत झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति के गठन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है. इस समिति के अध्यक्ष बार काउंसिल के अध्यक्ष (चेयरमैन) होंगे, जबकि विधि विभाग के प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक इसके पदेन सदस्य होंगे. अधिवक्ता लिपिकों में से तीन को इस समिति में शामिल किया जाएगा. इनमें से एक अधिवक्ता लिपिक को समिति द्वारा निधि का कोषाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा.

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लेकर झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम-2018 के प्रावधानों के अधीन झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली का गठन किया जाना है.

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झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम -2018 के तहत झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति के गठन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है. इस समिति के अध्यक्ष बार काउंसिल के अध्यक्ष (चेयरमैन) होंगे, जबकि विधि विभाग के प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक इसके पदेन सदस्य होंगे. अधिवक्ता लिपिकों में से तीन को इस समिति में शामिल किया जाएगा. इनमें से एक अधिवक्ता लिपिक को समिति द्वारा निधि का कोषाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा.

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