रांची: सभी राज्यों के हाई कोर्ट्स में जजों के खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने देश के 12 हाई कोर्ट्स के लिए 68 जजों को नियुक्त करने के लिए उनके नाम की सिफारिश की है. इस कड़ी में झारखंड हाई कोर्ट के लिए भी पांच जज की नियुक्ति की सिफारिश की गई है.
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झारखंड हाई कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के लिए 5 नए जज के नामों को मंजूरी दी है. इन पांच जजों के नामों की सूची केंद्र सरकार को भेजी गई है. हाई कोर्ट के लिए जिन 5 जज के नामों को भेजा गया है, उनमे प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, गौतम कुमार चौधरी, अंबुज नाथ, नवनीत कुमार और संजय प्रसाद शामिल हैं. ये सभी झारखंड हाई कोर्ट के नए जज बन सकते हैे. वर्तमान में ये झारखंड सरकार के न्यायिक पदाधिकारी हैं.
20 हो जाएगी जजों की संख्या
5 नए जजों की नियुक्ति के साथ ही झारखंड हाई कोर्ट में जज की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी. पहले से यहां 15 जज नियुक्त हैं. बता दें की वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट में जज के लिए 25 पद सृजित किए गए हैं.
कैसे होती है जज की नियुक्ति
हाई कोर्ट में जज और चीफ जस्टिस की नियुक्ति और तबादलों के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई में तीन वरिष्ठतम जज की कॉलेजियम होती है. किसी भी जज की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जो सिफारिश करती है, वो सबसे पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय पहुंचती है. अध्ययन के बाद इसे कैबिनेट के पास भेजा जाता है. फिर कैबिनेट इस सिफारिश को अपनी राय के साथ राष्ट्रपति के पास भेजती है. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नोटिफिकेशन जारी होता है और जज की नियुक्ति होती है. सरकार एक बार किसी एक या अधिक नाम को पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम के पास वापस भेज सकती है. लेकिन अगर कॉलेजियम दोबारा नाम भेजती है तो इस सिफारिश को मानना ही पड़ता है.