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फिल्म निर्माता प्रकाश झा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत

फिल्म निर्माता प्रकाश झा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. धोखाधड़ी के एक मामले पर प्रकाश झा ने निचली अदालत की ओर से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि निचली अदालत की ओर से लिया गया संज्ञान न्याय सम्मत नहीं है.

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Published : Apr 4, 2019, 10:08 AM IST

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रांची: फिल्म निर्माता प्रकाश झा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस एके गुप्ता की कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए प्रकाश झा के खिलाफ उत्पीड़न कार्रवाई पर रोक लगा दी है. धोखाधड़ी के एक मामले पर प्रकाश झा ने निचली अदालत की ओर से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इसमें कहा गया है कि उनेके खिलाफ निचली अदालत में शिकायतवाद किए गई हैं.

सिविल कोर्ट में शिकायतवाद
फिल्म निर्माता पर आरोप लगाया गया है कि एक मॉल में दुकान आवंटित कराने के लिए उन्होंने क्लासिक मल्टीप्लेक्स से पैसे लिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद मॉल में स्थान नहीं दिया गया. जिसके बाद मल्टीप्लेक्स के द्वारा रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया गया. जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रकाश झा को समन जारी किया.

ये भी पढ़ें- धनबाद: आज बाबूलाल मरांडी कोर्ट में होंगे पेश

समन जारी

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि निचली अदालत की ओर से लिया गया संज्ञान न्याय सम्मत नहीं है. क्योंकि इस तरह के मामले पर तीन साल में ही अदालत संज्ञान लेती है. जबकि सात साल बाद कोट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है.

रांची: फिल्म निर्माता प्रकाश झा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस एके गुप्ता की कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए प्रकाश झा के खिलाफ उत्पीड़न कार्रवाई पर रोक लगा दी है. धोखाधड़ी के एक मामले पर प्रकाश झा ने निचली अदालत की ओर से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इसमें कहा गया है कि उनेके खिलाफ निचली अदालत में शिकायतवाद किए गई हैं.

सिविल कोर्ट में शिकायतवाद
फिल्म निर्माता पर आरोप लगाया गया है कि एक मॉल में दुकान आवंटित कराने के लिए उन्होंने क्लासिक मल्टीप्लेक्स से पैसे लिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद मॉल में स्थान नहीं दिया गया. जिसके बाद मल्टीप्लेक्स के द्वारा रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया गया. जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रकाश झा को समन जारी किया.

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समन जारी

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि निचली अदालत की ओर से लिया गया संज्ञान न्याय सम्मत नहीं है. क्योंकि इस तरह के मामले पर तीन साल में ही अदालत संज्ञान लेती है. जबकि सात साल बाद कोट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है.

Intro:रांची


फिल्म निर्माता प्रकाश झा को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एके गुप्ता की कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए प्रकाश झा के खिलाफ उत्पीड़न कार्रवाई पर रोक लगा दी है। धोखाधड़ी के एक मामले पर प्रकाश झा ने निचली अदालत की ओर से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि उसके खिलाफ निचली अदालत में शिकायतवाद किए गई है।


Body:फिल्म निर्माता पर आरोप लगाया गया है कि एक मॉल में दुकान आवंटित कराने के लिए उन्होंने क्लासिक मल्टीप्लेक्स से पैसे लिए थे लेकिन पैसे लेने के बाद मॉल में स्थान नहीं दिया गया। जिसके बाद क्लासिक मल्टीप्लेक्स के द्वारा रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दाखिल किया गया जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रकाश झा को समन जारी किया


Conclusion:मामले सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि निचली अदालत की ओर से लिया गया संज्ञान न्याय सम्मत नहीं है। क्योंकि इस तरह के मामले पर 3 साल में ही अदालत संज्ञान लेती है जबकि 7 साल बाद कोट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है सुनवाई के बाद अदालत ने प्रकार झा के राहत देते हुए कोई उत्पीड़न कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है साथ ही प्रतिवादी क्लासिक मल्टीप्लेक्स को नोटिस जारी किया है
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