रांचीः पूर्व विधायक देव कुमार धान ने अपने ऊपर लगे एक आपराधिक मामले में जमानत को लेकर न्यायायुक्त की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. इस जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई करते हुए अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत ने मांडर थाने से केस डायरी की मांग की है. इसके साथ ही आगली सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि निर्धारित की है.
रांची व्यवहार न्यायालय ने तब तक के लिए आरोपी देव कुमार धान की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया है. आरोपी देव कुमार धान के खिलाफ मांडर थाने में लक्ष्मण खलखो ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि देव कुमार धान उसके घर पर तोड़फोड़ किया और उसे मारपीट कर घायल कर दिया. आरोप है कि इस घटना को अंजाम देने में देव कुमार धान की मदद नारायण, सुभाष, रजनीश और विनोद टाना भगत ने की थी.