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रांचीः रविवार को भी खुला रहा शिक्षा कार्यालय, मेगा लोक अदालत की तैयारी - रांची में मेगा लॉक अदालत का आयोजन

रांची में 26 नवंबर को होने वाले मेगा लोक अदालत की तैयारी को लेकर रविवार को भी शिक्षा कार्यालय खुला रखा गया. इस दौरान कार्यालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विचार विमर्श किया गया.

education office opened on Sunday for mega lok adalat in ranchi
शिक्षा कार्यालय
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Published : Nov 1, 2020, 2:04 PM IST

रांची: 26 नवंबर को होने वाला मेगा लोक अदालत को देखते हुए रविवार को जिला शिक्षा कार्यालय खुला रखा गया. लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया गया. इस दौरान कई मामलों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श किया.

26 नवंबर को होने वाले मेगा लोक अदालत संबंधित तैयारियां पूरी हो सके. इसे लेकर रविवार को कार्यालय खुला रखा गया. प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, पारा शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों के आश्रितों के लोक अदालत में रखे जाने वाले मामले एवं लंबित मामलों से संबंधित आवेदनों का निपटारा को लेकर कर्मियों को बुलाया गया. इसे देखते हुए कार्यालय का कामकाज रविवार को सुबह 10 बजे से संध्या 5 तक का समय निर्धारित किया गया.

ये भी पढ़े- रांचीः अवैध संबंध को लेकर गोलीबारी, महिला को लगी गोली, आरोपी ने की आत्महत्या

लंबित मामलों से संबंधित कागजात को क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और अवर विद्यालय निरीक्षक रांची वन और टू के समक्ष जमा किया गया ताकि लोक अदालत के दौरान मजबूती से पक्ष रखा जा सके.

रांची: 26 नवंबर को होने वाला मेगा लोक अदालत को देखते हुए रविवार को जिला शिक्षा कार्यालय खुला रखा गया. लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया गया. इस दौरान कई मामलों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श किया.

26 नवंबर को होने वाले मेगा लोक अदालत संबंधित तैयारियां पूरी हो सके. इसे लेकर रविवार को कार्यालय खुला रखा गया. प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, पारा शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों के आश्रितों के लोक अदालत में रखे जाने वाले मामले एवं लंबित मामलों से संबंधित आवेदनों का निपटारा को लेकर कर्मियों को बुलाया गया. इसे देखते हुए कार्यालय का कामकाज रविवार को सुबह 10 बजे से संध्या 5 तक का समय निर्धारित किया गया.

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लंबित मामलों से संबंधित कागजात को क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और अवर विद्यालय निरीक्षक रांची वन और टू के समक्ष जमा किया गया ताकि लोक अदालत के दौरान मजबूती से पक्ष रखा जा सके.

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