रांची: राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति की मांग को लेकर ढुल्लू महतो की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. ढुल्लू महतो को झारखंड हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट ने ढुल्लू महतो के मामले में सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है. उन्होंने राज्य सरकार को 24 मार्च तक अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.
क्या है पूरा मामला
धनबाद के बाघमारा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ढुल्लू महतो के राज्यसभा में मत देने की अनुमति की मांग के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में मामले पर सुनवाई की गई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल विधायक ढुल्लू महतो को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी है. अदालत ने राज्य सरकार को 24 मार्च तक ढुल्लू महतो के मामले में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को तय की गई है. 26 मार्च को राज्यसभा चुनाव होना है.
अदालत में सुनवाई के दौरान ढुल्लू महतो की ओर से कहा गया कि राजनीति से प्रेरित होकर उनके ऊपर कई तरह के केस किए जा रहे हैं. पुलिस एकतरफा जांच कर रही है. उन्हें किसी भी तरह गिरफ्तार करने के लिए यह सब किया जा रहा है. उन्होंने अदालत से मांग की है कि निचली अदालत से जारी वारंट को खारिज कर दिया जाए या फिलहाल उस पर रोक लगा दी जाए.
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वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील का विरोध करते हुए सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए कहा कि उन पर 39 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो पूर्व से ही दर्ज हैं. उन्होंने अदालत को कहा कि एक पीड़ित महिला ने उन पर आरोप लगाया है कि विधायक उन्हें जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी भी तरह की राहत न दी जाए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च तक की है.