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आजीवन कारावास के सजायाफ्ता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला कल, हाई कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला - Decision on the petition of former MP Prabhunath Singh in Jharkhand High Court

आरजेडी के पूर्व सांसद सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला शुक्रवार को होगा. प्रभुनाथ सिंह विधायक अशोक सिंह की हत्या में आजीवन कारावास के सजायाफ्ता हैं. पूर्व सांसद ने हजारीबाग की निचली अदालत द्वारा दी गई. आजीवन कारावास की सजा के विरोध में हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है.

former MP Prabhunath Singh
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Published : Aug 20, 2020, 8:46 PM IST

रांची: बिहार से आरजेडी के पूर्व सांसद सह विधायक हत्या मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला शुक्रवार को होगा. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद की अपील याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. शुक्रवार को मामले पर फैसला सुनाया जाएगा.

बता दें कि पूर्व सांसद विधायक अशोक सिंह की हत्या में आजीवन कारावास के सजायाफ्ता हैं. वर्तमान में हजारीबाग जेल में बंद हैं. पूर्व सांसद ने हजारीबाग की निचली अदालत द्वारा दी गई. आजीवन कारावास की सजा के विरोध में हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. उसी आदेश को सुनाने के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है.

रांची: बिहार से आरजेडी के पूर्व सांसद सह विधायक हत्या मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला शुक्रवार को होगा. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद की अपील याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. शुक्रवार को मामले पर फैसला सुनाया जाएगा.

बता दें कि पूर्व सांसद विधायक अशोक सिंह की हत्या में आजीवन कारावास के सजायाफ्ता हैं. वर्तमान में हजारीबाग जेल में बंद हैं. पूर्व सांसद ने हजारीबाग की निचली अदालत द्वारा दी गई. आजीवन कारावास की सजा के विरोध में हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. उसी आदेश को सुनाने के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है.

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