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विधानसभा चुनाव 2019: दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू, 18 नवंबर तक होगा नॉमिनेशन

रांची में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना सोमवार को जारी होगी. वहीं, प्रशासन ने दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया, स्क्रूटनी और नाम वापसी के लिए भी तिथि निर्धारित कर ली है. विधानसभा क्षेत्र मांडर और तमाड़ में 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे.

नामांकन प्रक्रिया की तिथि निर्धारित
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Published : Nov 11, 2019, 3:49 AM IST

Updated : Nov 11, 2019, 6:49 AM IST

रांचीः विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है, जिसकी अधिसूचना सोमवार को जारी होगी. इस चरण में रांची जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र मांडर और तमाड़ के लिए 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. वहीं, 11 नवंबर से शुरू होने वाले नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

ये भी पढ़ें-टिकट मिलने के बाद BJP उम्मीदवार नागेंद्र महतो के घर खुशी का माहौल, कहा- उम्मीदों पर उतरुंगा खरा

जानकारी के अनुसार दूसरे चरण के नामांकन के लिए 11 से 18 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया होगी. वहीं, 19 नवंबर को स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि 21 नवंबर को नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गई है.
भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत विधानसभा चुनाव में झारखंड राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, वह चुनाव में खड़ा होने के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रस्तावक का नाम उसी विधानसभा क्षेत्र में होना अनिवार्य होगा. प्रत्याशी जहां से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करेंगे, वहीं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 1 प्रस्तावक और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक का होना जरूरी है.

बता दें कि प्रत्याशी 4 सीटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जमानत राशि सिर्फ एक बार ही जमा करनी होगी. प्रत्याशियों के लिए 10 हजार रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है. जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 5 हजार रुपये निर्धारित है. दूसरी ओर नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान निर्वाचित पदाधिकारी के कमरे में प्रत्याशी के अलावा चार लोग ही प्रवेश कर सकते हैं.

रांचीः विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है, जिसकी अधिसूचना सोमवार को जारी होगी. इस चरण में रांची जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र मांडर और तमाड़ के लिए 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. वहीं, 11 नवंबर से शुरू होने वाले नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

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जानकारी के अनुसार दूसरे चरण के नामांकन के लिए 11 से 18 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया होगी. वहीं, 19 नवंबर को स्क्रूटनी की जाएगी, जबकि 21 नवंबर को नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गई है.
भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत विधानसभा चुनाव में झारखंड राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, वह चुनाव में खड़ा होने के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रस्तावक का नाम उसी विधानसभा क्षेत्र में होना अनिवार्य होगा. प्रत्याशी जहां से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करेंगे, वहीं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 1 प्रस्तावक और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक का होना जरूरी है.

बता दें कि प्रत्याशी 4 सीटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जमानत राशि सिर्फ एक बार ही जमा करनी होगी. प्रत्याशियों के लिए 10 हजार रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है. जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 5 हजार रुपये निर्धारित है. दूसरी ओर नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान निर्वाचित पदाधिकारी के कमरे में प्रत्याशी के अलावा चार लोग ही प्रवेश कर सकते हैं.

Intro:रांची.विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। जिसकी अधिसूचना कल जारी होगी। इस चरण में रांची जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र मांडर और तमाड़ के लिए 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 11 नवंबर से शुरू होने वाले नामांकन प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है।


Body:दूसरे चरण के नामांकन के लिए 11 नवंबर से 18 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया होगी। वहीं 19 नवंबर को स्क्रूटनी जबकि 21 नवंबर नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत विधानसभा चुनाव में झारखंड राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है। वह चुनाव में खड़ा होने के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। लेकिन उसके प्रस्तावक का नाम उसी विधानसभा क्षेत्र में होना अनिवार्य होगा। जहां से प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करेंगे।वहीं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 1 प्रस्तावक और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के लिए 10 प्रस्तावक का होना जरूरी है।




Conclusion:प्रत्याशी 4 सीटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जमानत राशि सिर्फ एक बार ही जमा करना होगा। प्रत्याशियों के लिए 10 हजार रुपये जमानत राशि निर्धारित की गई है। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 5 हजार रुपये निर्धारित है। वही नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान निर्वाचि पदाधिकारी के कमरे में प्रत्याशी के अलावा चार लोग ही प्रवेश कर सकते हैं।
Last Updated : Nov 11, 2019, 6:49 AM IST
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