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साइबर अपराधियों को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दी जमानत - झारखंड हाईकोर्ट न्यूज

झारखंड हाई कोर्ट ने तीन साइबर अपराधियों को जमानत की सुविधा उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है. उन्होंने आरोपियों की जेल की अवधि को देखते हुए बेल की सुविधा उपलब्ध कराया है. इन अपराधियों पर ऑनलाइन फर्जी निकासी के मामले दर्ज है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : May 6, 2020, 10:27 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट से कई साइबर अपराधियों को राहत मिली है. हाई कोर्ट ने तीन साइबर अपराधियों को जमानत की सुविधा उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है. उन्होंने आरोपियों की जेल की अवधि को देखते हुए बेल की सुविधा उपलब्ध कराया है. उसे दस-दस हजार की बेल बांड जमा करने और निचली अदालत में सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर यह सुविधा दी है.

हाई कोर्ट ने साइबर अपराध के अलग-अलग मामलों के तीन आरोपियों को जमानत की सुविधा प्रदान की है. हाई कोर्ट के जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने प्रार्थी गणेश कुमार मंडल और टिकू मंडल की याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत प्रदान की. जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की अदालत ने दीपक मंडल को जमानत प्रदान की. आरोपियों की हिरासत अवधि में बिताये गये समय के आधार पर जमानत की सुविधा दी गयी. इससे पूर्व राज्य सरकार के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. बता दें कि बैंक खाते से ऑनलाइन फर्जी निकासी के इस मामले में साइबर कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज है. पुलिस ने टिंकू मंडल, गणेश कुमार मंडल, दीपक मंडल फर्जी बैंक अधिकारी बन कर आरोपी खाताधारकों से फोन कर जानकारी मांग उनके खाते से पैसे की निकासी कर लेते थे.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट से कई साइबर अपराधियों को राहत मिली है. हाई कोर्ट ने तीन साइबर अपराधियों को जमानत की सुविधा उपलब्ध करवाने का आदेश दिया है. उन्होंने आरोपियों की जेल की अवधि को देखते हुए बेल की सुविधा उपलब्ध कराया है. उसे दस-दस हजार की बेल बांड जमा करने और निचली अदालत में सुनवाई के दौरान सहयोग करने की शर्त पर यह सुविधा दी है.

हाई कोर्ट ने साइबर अपराध के अलग-अलग मामलों के तीन आरोपियों को जमानत की सुविधा प्रदान की है. हाई कोर्ट के जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने प्रार्थी गणेश कुमार मंडल और टिकू मंडल की याचिका को स्वीकार करते हुए जमानत प्रदान की. जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की अदालत ने दीपक मंडल को जमानत प्रदान की. आरोपियों की हिरासत अवधि में बिताये गये समय के आधार पर जमानत की सुविधा दी गयी. इससे पूर्व राज्य सरकार के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. बता दें कि बैंक खाते से ऑनलाइन फर्जी निकासी के इस मामले में साइबर कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज है. पुलिस ने टिंकू मंडल, गणेश कुमार मंडल, दीपक मंडल फर्जी बैंक अधिकारी बन कर आरोपी खाताधारकों से फोन कर जानकारी मांग उनके खाते से पैसे की निकासी कर लेते थे.

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