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हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी रिम्स में सीटी स्कैन मशीन क्यों नहीं लगी? अदालत ने मांगा जवाब - रिम्स के लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने के बिंदु पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में रिम्स की लचर व्यवस्था को ठीक करने के बिंदु पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि आदेश के बाद भी रिम्स में सीटी स्कैन मशीन क्यों नहीं लगाए गए हैं. अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

ct scan machine not installed in RIMS after the order of jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Aug 13, 2021, 9:57 AM IST

रांची: रिम्स की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक जांच उपकरण जैसे सीटी स्कैन मशीन, ईसीजी मशीन एवं अन्य मशीन लगाने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश एस.एन प्रसाद की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. अदालत ने सरकार और रिम्स से यह जानना चाहा कि क्यों नहीं अब तक सीटी स्कैन मशीन लगी है? कोर्ट ने सरकार के जवाब पर नाराजगी व्यक्त की. राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा है कि कब तक सीटी स्कैन मशीन इंस्टॉल कर ली जाएगी? मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

ये भी पढ़ें-हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा रिम्स में जन औषधि केंद्र क्यों है बंद? दवाई दोस्त को मदद से इनकार

अदालत में रिम्स की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने के बिंदु पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद रिम्स में अब तक सीटी स्कैन मशीन एवं अन्य आवश्यक जांच उपकरण क्यों नहीं लगाए गए हैं? यह कब तक लगाया जाएगा? जिस पर सरकार के अधिवक्ता और रिम्स के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी देते हुए कहा कि एक सीटी स्कैन मशीन की खरीद के लिए बात हो गई है, शीघ्र ही सीटी स्कैन मशीन आ जाएगी, जिसे इंस्टॉल कर लिया जाएगा.

देखें पूरी खबर

अदालत ने पूछा कि हाई कोर्ट ने दो सीटी स्कैन मशीन लगाने को कहा था लेकिन एक ही आ रहा है और वह भी अभी तक नहीं आया है? कब तक आएगा? कब इंस्टॉल होगा? रिम्स में यह आवश्यक सुविधा वाली सीटी स्कैन मशीन नहीं होने के कारण गरीबों को बाहर में अधिक पैसा देकर जांच करवाना पड़ रहा है. राज्य सरकार को मामले में अद्यतन जवाब पेश करने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

बता दें कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में अत्यावश्यक जांच उपकरण सीटी स्कैन एवं अन्य जांच मशीन नहीं होने के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिम्स और राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि यह अभी तक क्यों नहीं लगा है? कब तक लगेगा? इस पर विस्तृत और बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: रिम्स की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक जांच उपकरण जैसे सीटी स्कैन मशीन, ईसीजी मशीन एवं अन्य मशीन लगाने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश एस.एन प्रसाद की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. अदालत ने सरकार और रिम्स से यह जानना चाहा कि क्यों नहीं अब तक सीटी स्कैन मशीन लगी है? कोर्ट ने सरकार के जवाब पर नाराजगी व्यक्त की. राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा है कि कब तक सीटी स्कैन मशीन इंस्टॉल कर ली जाएगी? मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

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अदालत में रिम्स की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने के बिंदु पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद रिम्स में अब तक सीटी स्कैन मशीन एवं अन्य आवश्यक जांच उपकरण क्यों नहीं लगाए गए हैं? यह कब तक लगाया जाएगा? जिस पर सरकार के अधिवक्ता और रिम्स के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी देते हुए कहा कि एक सीटी स्कैन मशीन की खरीद के लिए बात हो गई है, शीघ्र ही सीटी स्कैन मशीन आ जाएगी, जिसे इंस्टॉल कर लिया जाएगा.

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अदालत ने पूछा कि हाई कोर्ट ने दो सीटी स्कैन मशीन लगाने को कहा था लेकिन एक ही आ रहा है और वह भी अभी तक नहीं आया है? कब तक आएगा? कब इंस्टॉल होगा? रिम्स में यह आवश्यक सुविधा वाली सीटी स्कैन मशीन नहीं होने के कारण गरीबों को बाहर में अधिक पैसा देकर जांच करवाना पड़ रहा है. राज्य सरकार को मामले में अद्यतन जवाब पेश करने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

बता दें कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में अत्यावश्यक जांच उपकरण सीटी स्कैन एवं अन्य जांच मशीन नहीं होने के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिम्स और राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि यह अभी तक क्यों नहीं लगा है? कब तक लगेगा? इस पर विस्तृत और बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा है.

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