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भतीजे ने की चाचा की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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Published : Jan 18, 2020, 8:13 PM IST

घरेलू विवाद में अपने ही चाचा की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त जोसेफ टोप्पो को रांची सिविल कोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली है. तमाम गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

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रांची सिविल कोर्ट

रांची: घरेलू विवाद में अपने ही चाचा की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त जोसेफ टोप्पो को रांची सिविल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिली है. न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर उम्रकैद की सजा सुनाई है.

देखें पूरी खबर

10 गवाहों की गवाही
मामले को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई. तमाम गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें- मासस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, गौरी लंकेश के हत्यारे को पनाह देने वाले प्रदीप खेमका की गिरफ्तारी की मांग

क्या था मामला
दरअसल, यह मामला मांडर थाना क्षेत्र से जुड़ा है. शिकायतकर्ता पीयूष टोप्पो ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बताया था कि आरोपी जोसेफ टोप्पो ने अपने चाचा सिलास टोप्पो की हत्या कर दी थी. साथ ही मृतक की पत्नी और बहू को भी मारकर घायल कर दिया था.

रांची: घरेलू विवाद में अपने ही चाचा की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त जोसेफ टोप्पो को रांची सिविल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिली है. न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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10 गवाहों की गवाही
मामले को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई. तमाम गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें- मासस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, गौरी लंकेश के हत्यारे को पनाह देने वाले प्रदीप खेमका की गिरफ्तारी की मांग

क्या था मामला
दरअसल, यह मामला मांडर थाना क्षेत्र से जुड़ा है. शिकायतकर्ता पीयूष टोप्पो ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. बताया था कि आरोपी जोसेफ टोप्पो ने अपने चाचा सिलास टोप्पो की हत्या कर दी थी. साथ ही मृतक की पत्नी और बहू को भी मारकर घायल कर दिया था.

Intro:रांची
बाइट--मोहन कुमार //अपर लोक अभियोजक

घरेलू विवाद में अपने ही चाचा का हत्या करने के आरोप अभियुक्त जोसेफ टोप्पो को रांची सिविल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिली है। न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले को लेकर कुल अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई तमाम गवाहों की गवाही सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है







Body:दरअसल यह मामला मांडर थाना क्षेत्र से जुड़ा है शिकायतकर्ता पीयूष टो पुणे थाने में फायर दर्ज कर बताया था कि आरोपी जोसेफ टोप्पो ने अपने चाचा सिलास टोप्पो का हत्या कर दी थी। साथ ही मृतक की पत्नी और बहू को भी मारकर घायल कर दिया इसके बाद पड़ोसी और मृतक का बेटा द्वारा पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिसके बाद से ही आरोपी सलाखों के मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों की गवाही हुई है


Conclusion:
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