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शादी का झांसा देकर करता रहा यौन शोषण, कोर्ट ने सुनाई सजा

शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर 28 फरवरी को अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

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दोषी को ले जाती पुलिस
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Published : Feb 26, 2020, 7:34 PM IST

रांची: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी शैलेंद्र उरांव को अपर आयुक्त एसएन मिश्र की अदालत ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 28 फरवरी को अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

देखें पूरी खबर

2014 का है मामला

अदालत ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में दी गई गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया है. दरअसल, यह मामला खलारी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और साल 2014 का है.

ये भी पढ़ें- राज्य भर में ACB का एहतियातन छापेमारी, भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद हो रही है कार्रवाई

शादी का झांसा

आरोपी शैलेंद्र उरांव शादी का झांसा देकर युवती से लगातार दुष्कर्म करता रहा. जब पीड़ित ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी शादी करने से मुकर गया. इसको लेकर पीड़ित ने खलारी थाना में मामला दर्ज कराया. जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

रांची: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी शैलेंद्र उरांव को अपर आयुक्त एसएन मिश्र की अदालत ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 28 फरवरी को अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

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2014 का है मामला

अदालत ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में दी गई गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया है. दरअसल, यह मामला खलारी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और साल 2014 का है.

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शादी का झांसा

आरोपी शैलेंद्र उरांव शादी का झांसा देकर युवती से लगातार दुष्कर्म करता रहा. जब पीड़ित ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी शादी करने से मुकर गया. इसको लेकर पीड़ित ने खलारी थाना में मामला दर्ज कराया. जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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