रांची: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी शैलेंद्र उरांव को अपर आयुक्त एसएन मिश्र की अदालत ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 28 फरवरी को अदालत अपना फैसला सुनाएगी.
2014 का है मामला
अदालत ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में दी गई गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया है. दरअसल, यह मामला खलारी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और साल 2014 का है.
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शादी का झांसा
आरोपी शैलेंद्र उरांव शादी का झांसा देकर युवती से लगातार दुष्कर्म करता रहा. जब पीड़ित ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी शादी करने से मुकर गया. इसको लेकर पीड़ित ने खलारी थाना में मामला दर्ज कराया. जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.