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सामूहिक दुष्कर्म के 5 दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा, 2020 का है मामला - झारखंड समाचार

रांची व्यवहार न्यायालय ने 2020 में हुए सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. पांचों पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

life imprisonment to 5 gang rape convicts in Ranchi
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Published : Apr 13, 2022, 6:54 PM IST

रांची: सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में 5 दोषियों को रांची व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायुक्त शहजाद मोहम्मद की कोर्ट ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में राहुल, संतोष, धर्मेंद्र, कमलजीत सिंह और रिकी गुप्ता का नाम शामिल है.

ये भी पढ़ें: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल की सजा, वारदात के तीन साल बाद आया फैसला

अदालत ने सभी आरोपियों को 11 अप्रैल को दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख निर्धारित की थी. आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में आरोपी राहुल का पीड़ित से पहले से परिचय था. लड़की एलआईसी एजेंट का काम करती थी. 8 फरवरी 2020 को एलआईसी कराने के नाम पर लड़की को राहुल ने अपने किराए के मकान पर बुलाया जहां पहले से 4 लोग मौजूद थे.

राहुल के कमरे में लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. जिसके बाद पीड़िता ने खेल गांव थाने में मामला दर्ज कराया. न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 लोगों की गवाही कराई गई. गवाह और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई.

रांची: सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में 5 दोषियों को रांची व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायुक्त शहजाद मोहम्मद की कोर्ट ने आजीवन करावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में राहुल, संतोष, धर्मेंद्र, कमलजीत सिंह और रिकी गुप्ता का नाम शामिल है.

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अदालत ने सभी आरोपियों को 11 अप्रैल को दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख निर्धारित की थी. आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में आरोपी राहुल का पीड़ित से पहले से परिचय था. लड़की एलआईसी एजेंट का काम करती थी. 8 फरवरी 2020 को एलआईसी कराने के नाम पर लड़की को राहुल ने अपने किराए के मकान पर बुलाया जहां पहले से 4 लोग मौजूद थे.

राहुल के कमरे में लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. जिसके बाद पीड़िता ने खेल गांव थाने में मामला दर्ज कराया. न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 लोगों की गवाही कराई गई. गवाह और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई.

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