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रांचीः शादी का झांसा देकर जवान मिटाता रहा हवस, अब मिली कालकोठरी - रांची सिविल कोर्ट

मंगलवार को दुष्कर्म के एक मामले में अपराधी को 10 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

जानकारी देते अधिवक्ता
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Published : Jul 23, 2019, 11:45 PM IST

रांची: दुष्कर्म के मामले में असम राइफल्स के जवान चारो तिग्गा को AJC-3 की अदालत ने सजा सुनाई. जज एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

जानकारी देते अधिवक्ता


जुर्माना नहीं देने पर अपराधी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला साल 2014 का है. जवान ने 13 नवंबर 2014 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था. पकड़े जाने पर शादी करने का बात कही, जिसके बाद से वो शादी का प्रलोभन देकर कई वर्षों तक यौन शोषण करता रहा.


जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो वो शादी से मुकर गया. जवान ने दूसरी युवती से शादी कर ली. इसके बाद पीड़िता ने पंडरा ओपी में केस दर्ज कराया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 8 गवाहों की गवाही कराई गई. जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया.

रांची: दुष्कर्म के मामले में असम राइफल्स के जवान चारो तिग्गा को AJC-3 की अदालत ने सजा सुनाई. जज एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

जानकारी देते अधिवक्ता


जुर्माना नहीं देने पर अपराधी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला साल 2014 का है. जवान ने 13 नवंबर 2014 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था. पकड़े जाने पर शादी करने का बात कही, जिसके बाद से वो शादी का प्रलोभन देकर कई वर्षों तक यौन शोषण करता रहा.


जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो वो शादी से मुकर गया. जवान ने दूसरी युवती से शादी कर ली. इसके बाद पीड़िता ने पंडरा ओपी में केस दर्ज कराया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 8 गवाहों की गवाही कराई गई. जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया.

Intro:
बाइट---ए के रॉय///विशेष लोक अभियोजक
रांची

रेडी टू एयर फॉरमेट...



दुष्कर्म करने के मामले में असम राइफल के जवान चारों तिग्गा को AJC-3 के जज एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाया है। साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला साल 2014 का है और पंडरा ओपी सुखदेव नगर थाना का है।

Body:आरोपी 13 नवंबर 2014 को पीड़िता का दुष्कर्म किया पकड़े जाने पर शादी करने का बात कहा। जिसके बाद से आरोपी शादी का प्रलोभन देकर कई वर्षों तक यौन शोषण करता रहा जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो शादी करने से मुकर गया और दूसरी युवती से शादी कर लिया। जिसके बाद पीड़िता ने मामले को लेकर पंडरा ओपी में केस दर्ज कराई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 8 गवाहों की गवाही कराई गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाया है।बतादे की आरोपी रातू के चिपरा गांव का रहने वाला है और असम राइफल का सिपाही है।Conclusion:
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