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रामगढ़ के होटल में गैंगरेप मामला: सीआईडी ने मामले का अनुसंधान किया बंद, 2009 में पटना की युवती ने किया था केस - रांची समाचार

11 नवंबर 2009 को पटना की एक युवती ने रामगढ़ के होटल में सात नामजद आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप करने और रंगदारी मांगे जाने के साथ-साथ मोबाइल छीन लेने के आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. इस मामले की सीआईडी जांच चल रही थी. लेकिन अब सीआईडी ने जांच बंद कर दी है.

CID closed investigation of gang rape case in hotel
युवती से गैंग रेप
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Published : Nov 28, 2021, 10:23 PM IST

रांची: पटना की रहने वाली एक युवती के द्वारा गैंगरेप और रंगदारी के आरोपों की जांच झारखंड सीआईडी के द्वारा बंद कर दी गई है. साल 2009 में झारखंड के रामगढ़ के होटल में हुए गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी.


इसे भी पढ़ें: गैंगरेप के बाद युवती की गला दबाकर हत्या, केस दर्ज होने के डर से घटना को दिया अंजाम



11 नवम्बर 2009 को पटना की एक युवती ने रामगढ़ के होटल में सात नामजद आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप करने और रंगदारी मांगे जाने के साथ-साथ मोबाइल छीन लेने के आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. अनुसंधान के बाद इस कांड में सभी नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख - 252 / 09 दिनांक- 31.12.09 धारा-376-2 (जी०) / 386 / 411 आईपीसी के तहत समर्पित किया गया था. हालांकि कोर्ट ने चार आरोपियों को नाबालिग घोषित करते हुए 03 जून 2017 को अरोप मुक्त कर दिया था. वहीं तीन आरोपियों गोविंद राय, महेश यादव और गोरांग राय को 30 अप्रैल 2010 को जमानत दी थी.

मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाया स्टे ऑर्डर

वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट ने 17 जून 2017 के आलोक में इस मामले पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है. जिसपर अपर जिला सत्र न्यायाधीश, रामगढ़ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. ऐसे में पूरक अनुसंधान को लेकर दिए गए निर्देश के आलोक में सीआईडी ने अनुसंधान बंद कर दिया है.

रांची: पटना की रहने वाली एक युवती के द्वारा गैंगरेप और रंगदारी के आरोपों की जांच झारखंड सीआईडी के द्वारा बंद कर दी गई है. साल 2009 में झारखंड के रामगढ़ के होटल में हुए गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी.


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11 नवम्बर 2009 को पटना की एक युवती ने रामगढ़ के होटल में सात नामजद आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप करने और रंगदारी मांगे जाने के साथ-साथ मोबाइल छीन लेने के आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. अनुसंधान के बाद इस कांड में सभी नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख - 252 / 09 दिनांक- 31.12.09 धारा-376-2 (जी०) / 386 / 411 आईपीसी के तहत समर्पित किया गया था. हालांकि कोर्ट ने चार आरोपियों को नाबालिग घोषित करते हुए 03 जून 2017 को अरोप मुक्त कर दिया था. वहीं तीन आरोपियों गोविंद राय, महेश यादव और गोरांग राय को 30 अप्रैल 2010 को जमानत दी थी.

मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाया स्टे ऑर्डर

वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट ने 17 जून 2017 के आलोक में इस मामले पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है. जिसपर अपर जिला सत्र न्यायाधीश, रामगढ़ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. ऐसे में पूरक अनुसंधान को लेकर दिए गए निर्देश के आलोक में सीआईडी ने अनुसंधान बंद कर दिया है.

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