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बाल कल्याण समिति की बैठक, शादी में काम करने वाले लोग लेंगे वर वधु का आईडी कार्ड

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Published : Feb 25, 2020, 10:44 AM IST

बाल कल्याण समिति के सिटी एडवाइजरी बोर्ड की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट में की गई. इस बैठक में डीडीसी अनन्य मित्तल ने कहा कि नाबालिगों की शादी के संबंध में जब भी सूचना मिलती है तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई करती है. ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि समय रहते बाल विवाह होने से रोका जा सके.

Child Welfare Committee Meeting in ranchi
बाल कल्याण समिति

रांची: बाल कल्याण समिति के सिटी एडवाइजरी बोर्ड की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट में की गई. डीडीसी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से बाल विवाह रोकने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने पर बल दिया गया है.

देखिए पूरी खबर

इस बैठक में डीडीसी अनन्य मित्तल ने कहा कि नाबालिगों की शादी के संबंध में जब भी सूचना मिलती है तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई करती है. ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि समय रहते बाल विवाह होने से रोका जा सके.

ये भी पढ़ें: बाबूलाल मरांडी का नेता प्रतिपक्ष होना, गठबंधन सरकार के लिए नहीं है कोई चुनौती: कांग्रेस

वहीं, इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि बाल विवाह को रोकने के लिए अब प्रिंटिंग प्रेस वाले, कैटरर और टेंट हाउस शादी का काम लेने से पहले वर-वधु का आईडी कार्ड लेंगे. इसमें उनका जन्म तिथि अंकित होगा. उससे यह साफ हो जाएगा कि वर वधु बालिग हैं, तभी वह शादी में काम करेंगे. इसके साथ ही अगर बाद में नाबालिक होने की सूचना मिलती है तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रांची: बाल कल्याण समिति के सिटी एडवाइजरी बोर्ड की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट में की गई. डीडीसी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से बाल विवाह रोकने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने पर बल दिया गया है.

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इस बैठक में डीडीसी अनन्य मित्तल ने कहा कि नाबालिगों की शादी के संबंध में जब भी सूचना मिलती है तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई करती है. ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि समय रहते बाल विवाह होने से रोका जा सके.

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वहीं, इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि बाल विवाह को रोकने के लिए अब प्रिंटिंग प्रेस वाले, कैटरर और टेंट हाउस शादी का काम लेने से पहले वर-वधु का आईडी कार्ड लेंगे. इसमें उनका जन्म तिथि अंकित होगा. उससे यह साफ हो जाएगा कि वर वधु बालिग हैं, तभी वह शादी में काम करेंगे. इसके साथ ही अगर बाद में नाबालिक होने की सूचना मिलती है तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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