रांचीः धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई को हाईकोर्ट ने फिर फटकार लगायी. प्रगति रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए कोर्ट ने पूछा कि बिना बताए कैसे चार्जशीट फाइल की गई. इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया. कोर्ट ने पूछा कि सीबीआई ने ऐसा क्यों कहा कि उसने कानून के विद्वानों से सलाह के बाद चार्जशीट फाइल की है. क्या सीबीआई अपने से कुछ नहीं करती क्या.
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12 नवंबर को अगली सुनवाई
कोर्ट की कड़ी टिप्पणी सुनने के बाद अधिवक्ता ने मामले में विस्तृत जानकारी पेश करने के लिए समय की मांग की. अदालत में उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए समय दे दिया है. मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को फिर से होगी. इस बीच हाईकोर्ट ने सीबीआई को विस्तृत जवाब पेश करने के साथ साथ जांच में भी तेजी लाने को कहा है.
जांच आगे नहीं बढ़ी है
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मामले में चार्जशीट दायर की गई है. लेकिन जांच अभी चल ही रही है. उन्होंने बड़ी साजिश होने की बात भी कही है. मामले की साइंटिफिक तरीके से तकनीकी जांच चल रही है. अदालत ने कहा कि अभी तक सीबीआई ने जो प्रगति रिपोर्ट दी है , उससे ऐसा नहीं लगता कि जांच आगे बढ़ी है. हाईकोर्ट ने फिर कहा कि चार्जशीट को देखने से ऐसा लगता है कि 302 का मामला रहेगा ही नहीं. यह 304 की ओर जा रहा है. जिस पर सीबीआई की ओर से अधिवक्ता ने विस्तृत जवाब के लिए समय मांगा.
क्या है पूरा मामला
आपको बता दें धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत रणधीर वर्मा चौक के पास मॉर्निंग वॉक करते समय ऑटो से धक्का लगने से हुई थी. सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ऐसा लगा कि ऑटो ने जान बूझकर धक्का मारा है. मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था. झारखंड हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट को करने का निर्देश दिया. मामले की सीबीआई जांच चल रही है. प्रत्येक सप्ताह सीबीआई के द्वारा प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश की जा रही है.