रांची: सीबीआई ने रांची के पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त तापस कुमार दत्ता पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने तापस कुमार दत्ता सहित चार पर चार्जशीट दायर कर दिया है. चार्जशीट के अनुसार तापस दत्ता उच्च पद पर कार्य करते हुए एक अप्रैल 2012 से 12 अप्रैल 2017 की अवधि में वेतन को छोड़कर 9 करोड़ 78 लाख 61 हजार रुपये की संपत्ति अर्जित की थी.
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तापस दत्ता पर सीबीआई का शिकंजा : पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है. इस मामले में तापस दत्ता उनकी पत्नी रुपन दत्ता, कारोबारी विश्वनाथ अग्रवाल और संतोष कुमार साह के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है. मामले के जांच अधिकारी ने तापस दत्ता के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति आदेश भी प्राप्त कर लिया है सीबीआई ने तापस दत्ता को 13 जुलाई 2017 को घुस लेते गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने सभी पर एक साजिश के तहत अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को विधि सम्मत रूप देने के लिए परिचित और रिश्तेदारों को कर्ज देने का आरोप लगाया है.
ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए देते थे कर्ज: सीबीआई के अनुसार तापस दत्ता ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खुद तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे ही साथ में अपनी पत्नी के साथ साथ कुछ कारोबारियों को भी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए अपने साथ मिला लिया. ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए तापस दत्ता लोगों को कर्ज भी दिया करते थे.