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500 रुपए रिश्वत लेकर 17 साल रहा फरार, CBI पड़ी पीछे तो सुप्रीम कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की गुहार, लेकिन... - CBI

500 रुपए रिश्वत लेने का आरोपी पिछले 17 सालों से फरार चल रहा था. सीबीआई उसे गिरफ्तार करने के लिए पीछे पड़ी थी. इसलिए आरोपी ने सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अग्रिम जमानत की गुहार लगाई लेकिन उसे कहीं बेल नहीं मिली.

CBI arrested the accused of taking bribe
CBI arrested the accused of taking bribe
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Published : Oct 21, 2021, 3:26 PM IST

रांची: 500 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में 2004 से फरार चल रहे दशरथ महतो को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है. दशरथ को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई की टीम उसे लेकर रांची सिविल कोर्ट पहुंची. न्यायालय में आरोपी को प्रस्तुत करने के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया.



रिश्वत लेने के आरोपी पिछले 17 वर्षों से फरार चल रहा था. सीबीआई ने पिसी एक्ट के सेक्शन सात के तहत मामला दर्ज किया है. जिसके बाद आरोपी रांची व्यवहार न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर जमानत का गुहार लगाई, लेकिन उसे कहीं से भी राहत नहीं मिली. इस दरमियान सीबीआई को आरोपी तक पहुंचने में 17 साल लग गए. जिसके बाद अंततः सीबीआई ने दशरथ महतो को गिरफ्तार कर रांची सिविल कोर्ट में पेश किया. रांची सीबीआई कोर्ट में ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. सीबीआई ने 2004 में आरोपी दशरथ महतो खिलाफ केस दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें: रेप केस मैनेज करने के लिए दुष्कर्म आरोपित सब इंस्पेक्टर से रिश्वत लेते दो पुलिसकर्मी गिरफ्तार

आरोपी दशरथ महतो गोला रेलवे गैंगमैन के रूप में पदस्थापित है जिसे सीबीआई ने 500 रुपैया घूस लेने का आरोप मामला दर्ज कराया. मामला दर्ज होने के बाद से दशरथ महतो फरार चल रहा था. जिसके बाद 2004 में CBI ने दशरथ के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

रांची: 500 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में 2004 से फरार चल रहे दशरथ महतो को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है. दशरथ को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई की टीम उसे लेकर रांची सिविल कोर्ट पहुंची. न्यायालय में आरोपी को प्रस्तुत करने के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया.



रिश्वत लेने के आरोपी पिछले 17 वर्षों से फरार चल रहा था. सीबीआई ने पिसी एक्ट के सेक्शन सात के तहत मामला दर्ज किया है. जिसके बाद आरोपी रांची व्यवहार न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर जमानत का गुहार लगाई, लेकिन उसे कहीं से भी राहत नहीं मिली. इस दरमियान सीबीआई को आरोपी तक पहुंचने में 17 साल लग गए. जिसके बाद अंततः सीबीआई ने दशरथ महतो को गिरफ्तार कर रांची सिविल कोर्ट में पेश किया. रांची सीबीआई कोर्ट में ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. सीबीआई ने 2004 में आरोपी दशरथ महतो खिलाफ केस दर्ज किया था.

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आरोपी दशरथ महतो गोला रेलवे गैंगमैन के रूप में पदस्थापित है जिसे सीबीआई ने 500 रुपैया घूस लेने का आरोप मामला दर्ज कराया. मामला दर्ज होने के बाद से दशरथ महतो फरार चल रहा था. जिसके बाद 2004 में CBI ने दशरथ के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

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