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IDBI बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को जॉब से निकालने का मामला, HC ने शीघ्र नियुक्ति का दिया आदेश

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Published : Apr 22, 2020, 12:41 PM IST

आईडीबीआई बैंक के असिस्टेंट मैनेजर प्रियंका कुमारी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने आईडीबीआई बैंक को शीघ्र नियुक्त कर हटाए गए अवधि का आधा वेतन देने का आदेश दिया है.

Assistant Manager of IDBI Bank
झारखंड हाई कोर्ट

रांचीः आईडीबीआई बैंक के असिस्टेंट मैनेजर प्रियंका कुमारी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने आईडीबीआई बैंक को शीघ्र प्रियंका कुमारी को नियुक्त करने का आदेश दिया है. हटाए गए अवधि का आधा वेतन उन्हें भुगतान करने का आदेश दिया गया है. प्रियंका कुमारी ने आईडीबीआई बैंक के द्वारा उन्हें हटाए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने यह आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर

जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से सुनाया फैसला

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रियंका कुमारी की एलपीए याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आईडीबीआई बैंक को शीघ्र प्रियंका कुमारी को नियुक्त करने का आदेश दिया है. उन्हें हटाए गए अवधि का आधा वेतन देने का आदेश दिया है न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई किए वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनोज टंडन और आईडीबीआई बैंक के अधिवक्ता अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने प्रियंका कुमारी को शीघ्र नियुक्त करने का आदेश दिया है.

14 महीने तक आरक्षित जाति की लिस्ट में नहीं था नाम
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जिस समय में आईडीबीआई बैंक का विज्ञापन निकला था, उस समय प्रियंका कुमारी का जो रौनियार बनिया जात है. वह आरक्षण की कोटि में आता था. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कारण लगभग 14 महीने तक के लिए केंद्र सरकार की आरक्षित जाति की लिस्ट में नाम नहीं था. जिसके कारण से उन्हें आईडीबीआई बैंक ने यह कहते हुए हटा दिया कि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लांच किया बाजार ऐप, दुकानदार और खरीदारों को होगी सहूलियत

शीघ्र नियुक्त करने का दिया आदेश

सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया कि उन्हीं के साथ साथ झारखंड के उसी जाति के जीतू प्रसाद को भी बैंक ने हटाया था, वह मध्यप्रदेश में नियुक्त थे उन्होंने आईडीबीआई बैंक क्या आदेश को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी अदालत ने उन्हें बैंक को नियुक्त करने का आदेश दिया आईडीबीआई बैंक ने उन्हें वर्ष 2013 में ही नियुक्त कर लिया लेकिन प्रियंका कुमारी को नियुक्त नहीं किया. प्रियंका कुमारी ने बैंक के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रियंका कुमारी की याचिका को खारिज कर दिया प्रियंका कुमारी ने एकल पीठ के आदेश को युगल पीठ में चुनौती दी. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने प्रियंका कुमारी को शीघ्र नियुक्ति करने का आदेश दिया है.

क्या था पूरा मामला
बता दें कि प्रियंका कुमारी रौनियार बनिया जाति के तहत आरक्षण के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक में वर्ष 2010 में नियुक्त हुई थी. उन्हें आईडीबीआई बैंक ने 2 फरवरी 2011 को यह कहते हुए हटा दिया था कि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है. आईडीबीआई बैंक के इस आदेश को उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी याचिका को 20 नवंबर 2015 को खारिज कर दिया झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को उन्होंने वर्ष 2016 में चुनौती दी थी. झारखंड हाई कोर्ट के युगल बेंच ने एकल पीठ क्या आदेश को खारिज करते हुए प्रियंका कुमारी को शीघ्र नियुक्त करने का आदेश दिया. हटाए गए अवधि का आधा वेतन उन्हें भुगतान करने को कहा है. यदि वे इस समय किसी अन्य नौकरी में न हो तो उन्हें दिया जाए अन्यथा न दिया जाए.

रांचीः आईडीबीआई बैंक के असिस्टेंट मैनेजर प्रियंका कुमारी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने आईडीबीआई बैंक को शीघ्र प्रियंका कुमारी को नियुक्त करने का आदेश दिया है. हटाए गए अवधि का आधा वेतन उन्हें भुगतान करने का आदेश दिया गया है. प्रियंका कुमारी ने आईडीबीआई बैंक के द्वारा उन्हें हटाए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने यह आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर

जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से सुनाया फैसला

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रियंका कुमारी की एलपीए याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आईडीबीआई बैंक को शीघ्र प्रियंका कुमारी को नियुक्त करने का आदेश दिया है. उन्हें हटाए गए अवधि का आधा वेतन देने का आदेश दिया है न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई किए वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनोज टंडन और आईडीबीआई बैंक के अधिवक्ता अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने प्रियंका कुमारी को शीघ्र नियुक्त करने का आदेश दिया है.

14 महीने तक आरक्षित जाति की लिस्ट में नहीं था नाम
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जिस समय में आईडीबीआई बैंक का विज्ञापन निकला था, उस समय प्रियंका कुमारी का जो रौनियार बनिया जात है. वह आरक्षण की कोटि में आता था. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कारण लगभग 14 महीने तक के लिए केंद्र सरकार की आरक्षित जाति की लिस्ट में नाम नहीं था. जिसके कारण से उन्हें आईडीबीआई बैंक ने यह कहते हुए हटा दिया कि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है.

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शीघ्र नियुक्त करने का दिया आदेश

सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत को यह भी बताया कि उन्हीं के साथ साथ झारखंड के उसी जाति के जीतू प्रसाद को भी बैंक ने हटाया था, वह मध्यप्रदेश में नियुक्त थे उन्होंने आईडीबीआई बैंक क्या आदेश को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी अदालत ने उन्हें बैंक को नियुक्त करने का आदेश दिया आईडीबीआई बैंक ने उन्हें वर्ष 2013 में ही नियुक्त कर लिया लेकिन प्रियंका कुमारी को नियुक्त नहीं किया. प्रियंका कुमारी ने बैंक के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रियंका कुमारी की याचिका को खारिज कर दिया प्रियंका कुमारी ने एकल पीठ के आदेश को युगल पीठ में चुनौती दी. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने प्रियंका कुमारी को शीघ्र नियुक्ति करने का आदेश दिया है.

क्या था पूरा मामला
बता दें कि प्रियंका कुमारी रौनियार बनिया जाति के तहत आरक्षण के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक में वर्ष 2010 में नियुक्त हुई थी. उन्हें आईडीबीआई बैंक ने 2 फरवरी 2011 को यह कहते हुए हटा दिया था कि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है. आईडीबीआई बैंक के इस आदेश को उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उनकी याचिका को 20 नवंबर 2015 को खारिज कर दिया झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को उन्होंने वर्ष 2016 में चुनौती दी थी. झारखंड हाई कोर्ट के युगल बेंच ने एकल पीठ क्या आदेश को खारिज करते हुए प्रियंका कुमारी को शीघ्र नियुक्त करने का आदेश दिया. हटाए गए अवधि का आधा वेतन उन्हें भुगतान करने को कहा है. यदि वे इस समय किसी अन्य नौकरी में न हो तो उन्हें दिया जाए अन्यथा न दिया जाए.

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