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BJP शिष्टमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, सीएम हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित कर पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग - झारखंड समाचार

भाजपा शिष्टमंडल ने राजभवन पहुंच कर राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित करने के साथ 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध और पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है.

BJP delegation met Governor
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Published : May 12, 2022, 6:40 PM IST

Updated : May 12, 2022, 8:00 PM IST

रांची: भाजपा ने राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगया है. अपने ज्ञापन में बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन के गंभीर आरोप को देखते उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की है. इसके अलावा उन्हें 06 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाते हुए पीसी एक्ट के तहत कांड दर्ज करने का भी आग्रह किया है.

ये भी पढ़ें: रघुवर दास के आरोपों पर झामुमो का पलटवार, कहा- मैनहर्ट और टॉफी घोटाले की भी जांच की करें मांग



बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराते हुए पीसी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल गुरुवार शाम राजभवन पहुंचा और राज्यपाल रमेश बैस को इस संबंध में लिखित ज्ञापन सौंपा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे भाजपा नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम रघुवर दास, पार्टी महामंत्री आदित्य साहू, पार्टी के प्रदेश सचिव गुड्डू सिंह शामिल रहे.

रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री

राज्यपाल से मिलने के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप को देखते हुए ना केवल अयोग्य ठहराने की मांग की गई है, बल्कि 06 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाते हुए पीसी एक्ट के तहत कांड दर्ज करने का भी आग्रह किया गया है.


रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11 फरवरी 2022 को अपने नाम से लिए गए अनगड़ा पत्थर खदान को गंभीर बताते हुए कहा कि इस मामले में भी पीसी एक्ट के तहत कांड दर्ज होना चाहिए. इसके लिए उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस से आग्रह किया गया है. इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री पर अपनी पत्नी के नाम से 11 एकड़ जमीन आवंटन कराने और सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर सोहराय भवन के जमीन खरीदने मामले में भी पीसी एक्ट के तहत कांड दर्ज करने का आग्रह किया.

रघुवर दास ने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो सोहराय भवन मामले की जांच चल रही थी. मगर सरकार बदलते ही मुख्यमंत्री ने इसे रेगुलराइज करने का काम किया जो आर्थिक कदाचार का मामला बनता है. उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग कर आर्थिक अपराध किया है, इसलिए पीसी एक्ट के तहत कांड दर्ज होना चाहिए.

रांची: भाजपा ने राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगया है. अपने ज्ञापन में बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन के गंभीर आरोप को देखते उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की है. इसके अलावा उन्हें 06 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाते हुए पीसी एक्ट के तहत कांड दर्ज करने का भी आग्रह किया है.

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बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराते हुए पीसी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल गुरुवार शाम राजभवन पहुंचा और राज्यपाल रमेश बैस को इस संबंध में लिखित ज्ञापन सौंपा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे भाजपा नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम रघुवर दास, पार्टी महामंत्री आदित्य साहू, पार्टी के प्रदेश सचिव गुड्डू सिंह शामिल रहे.

रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री

राज्यपाल से मिलने के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप को देखते हुए ना केवल अयोग्य ठहराने की मांग की गई है, बल्कि 06 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाते हुए पीसी एक्ट के तहत कांड दर्ज करने का भी आग्रह किया गया है.


रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11 फरवरी 2022 को अपने नाम से लिए गए अनगड़ा पत्थर खदान को गंभीर बताते हुए कहा कि इस मामले में भी पीसी एक्ट के तहत कांड दर्ज होना चाहिए. इसके लिए उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस से आग्रह किया गया है. इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री पर अपनी पत्नी के नाम से 11 एकड़ जमीन आवंटन कराने और सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर सोहराय भवन के जमीन खरीदने मामले में भी पीसी एक्ट के तहत कांड दर्ज करने का आग्रह किया.

रघुवर दास ने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो सोहराय भवन मामले की जांच चल रही थी. मगर सरकार बदलते ही मुख्यमंत्री ने इसे रेगुलराइज करने का काम किया जो आर्थिक कदाचार का मामला बनता है. उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग कर आर्थिक अपराध किया है, इसलिए पीसी एक्ट के तहत कांड दर्ज होना चाहिए.

Last Updated : May 12, 2022, 8:00 PM IST
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