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रांचीः ऋचा भारती को कोर्ट ने दी राहत, नहीं बांटनी पड़ेगी कुरान की प्रतिलिपि

ऋचा पटेल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने जमानत की शर्त को वापस ले लिया है. जजमेंट की कॉपी में आईओ के अनुरोध पर कोर्ट ने कुरान की प्रतिलिपि बांटने की शर्त हटा दी है.

जानकारी देती महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण
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Published : Jul 17, 2019, 9:45 PM IST

रांची: ऋचा भारती मामले में कोर्ट ने जमानत की शर्त को वापस ले लिया है. जजमेंट की कॉपी में आईओ के अनुरोध पर कोर्ट ने कुरान की प्रतिलिपि बांटने की शर्त हटा दी है. जजमेंट कॉपी मिलने के बाद ऋचा ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि न्याय की जीत हुई है.

जानकारी देती महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण


इससे पहले ऋचा ने महिला आयोग जाकर न्याय की गुहार लगाई थी. इस दौरान ऋचा ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किये थे. उसने महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से ऋचा भारती ने थाना प्रभारी विनोद राम और एसपी अमित रेनू के खिलाफ शिकायत की है. इसके साथ ही उसके फेसबुक पोस्ट में जिन लोगों ने गंदी और अभद्र गालियां देकर टिप्पणी की थी. उस पर कार्रवाई करने की मांग की है.


महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने तमाम चीजों को देखते हुए कहा कि वो न्यायालय का सम्मान करती हैं. उन्होंने थाना प्रभारी और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़ा किए. उन्होंने कहा कि इस मामले में गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाले थाना प्रभारी को थाना में रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि पहले थाना प्रभारी कानून की जानकारी लेकर आएं, उसके बाद थाना संभालें. वहीं अधिवक्ता विनोद ने कहा कि अभी उन्होंने जजमेंट की कॉपी पूरी तरह से नहीं देखी है.

रांची: ऋचा भारती मामले में कोर्ट ने जमानत की शर्त को वापस ले लिया है. जजमेंट की कॉपी में आईओ के अनुरोध पर कोर्ट ने कुरान की प्रतिलिपि बांटने की शर्त हटा दी है. जजमेंट कॉपी मिलने के बाद ऋचा ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि न्याय की जीत हुई है.

जानकारी देती महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण


इससे पहले ऋचा ने महिला आयोग जाकर न्याय की गुहार लगाई थी. इस दौरान ऋचा ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किये थे. उसने महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से ऋचा भारती ने थाना प्रभारी विनोद राम और एसपी अमित रेनू के खिलाफ शिकायत की है. इसके साथ ही उसके फेसबुक पोस्ट में जिन लोगों ने गंदी और अभद्र गालियां देकर टिप्पणी की थी. उस पर कार्रवाई करने की मांग की है.


महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने तमाम चीजों को देखते हुए कहा कि वो न्यायालय का सम्मान करती हैं. उन्होंने थाना प्रभारी और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़ा किए. उन्होंने कहा कि इस मामले में गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाले थाना प्रभारी को थाना में रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि पहले थाना प्रभारी कानून की जानकारी लेकर आएं, उसके बाद थाना संभालें. वहीं अधिवक्ता विनोद ने कहा कि अभी उन्होंने जजमेंट की कॉपी पूरी तरह से नहीं देखी है.

Intro:रांची
बाइट--कल्याणी शरण महिला आयोग अध्यक्ष
बाइट--रिचा भारती
बाइट---विनोद साहू अधिवक्ता रिचा भारती

फेसबुक पर आपत्तिजनक कॉमेंट के बाद अदालत ने कुरान बांटने की शर्त पर जमानत की सुविधा प्रदान की थी उड़ान बांटने की शर्त को लेकर चर्चाएं जोरों से होने लगी इधर रिचा भारती महिला आयोग पहुंचकर महिला आयोग अध्यक्ष कल्याणी शरण से न्याय की गुहार लगाई. साथी पुलिस प्रशासन के कार्यशैली को लेकर शिकायत की रिचा भारती ने महिला आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपी । ज्ञापन के माध्यम से रिचा भारती ने थाना प्रभारी विनोद राम और एसपी अमित रेनू के खिलाफ शिकायत दी है साथ ही रिचा भारती ने उसके फेसबुक पोस्ट में जिन लोगों ने गंदी और अभद्र गालियां देकर कॉमेंट किया था उस पर कार्रवाई करने का मांग किया है





Body:महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने तमाम चीजों को देखते हुए कहा कि मैंने न्यायालय की सम्मान करता हूं क्योंकि महिला आयोग खुद एक नया ले है मैं थाना प्रभारी और प्रशासन के रवैए पर सवाल उठाती हूं कि जिस तरह से 2 घंटे के अंदर रिचा भारती को गिरफ्तार किया गया यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है साथ ही आश्वासन दिया कि इस मामले में गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाले थाना प्रभारी को थाने में रहने का कोई अधिकार नहीं है उन्होंने कहा कि पहले थाना प्रभारी कानून की जानकारी लेकर आए उसके बाद बाद थाना संभाले।

रिचा भारती ने कहा कि महिला आयोग से मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने मुझे गंदी और भद्दी गालियां फेसबुक में दिया है उस पर कार्रवाई होगी साथ ही उसने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे जेल भेज दिया जाएगा और मुझे 2 दिन जेल के अंदर आना पड़ेगा इस कारण मेरे परिवार की छवि काफी धूमिल हुई है


Conclusion:उधर रिचा के मामले पर एक नया मोड़ आ गया है रिचा भारती के जजमेंट की कॉपी में माननीय लिया ने ने अपने पूर्व आदेश में अतिरिक्त शर्तों जो लगाया था कि 15 दिन के अंदर कुरान की 5 को की वितरण किया जाए उस शर्त को आईओ के अनुरोध पर होली कुरान की प्रति को वितरित करने में परेशानी को देखते हुए शर्तों को संशोधित करते हुए उस शब्द को हटा दिया है। इस मामले पर रिचा भारती ने कहा कि न्याय की जीत हुई है क्योंकि मैंने कोई गलत पोस्ट नहीं किया था जिसके मध्य में मुझे कुरान बांटने की सजा दी जाती वहीं अधिवक्ता विनोद ने कहा कि अभी मैंने जजमेंट की कॉपी पूरी तरह से नहीं देखिए देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है
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