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रांचीः HC के आदेशानुसर रांची व्यवहार न्यायालय में वीसी कै जरिए होंगे न्यायिक कार्य

झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशानुसार रांची व्यवहार न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही न्यायिक कार्य किए जाएंगे. न्यायिक कार्यों में बाधा नहीं हो सकेगी. इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने जानकारी दी है.

Ranchi Behavior Court
वीसी कै जरीए होगी न्यायिक कार्य
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Published : Apr 25, 2020, 1:02 PM IST

Updated : May 24, 2020, 8:47 PM IST

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डाॅ रवि रंजन के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय रांची में एक्शन प्लान तैयार किया गया है. मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से ही होगी और न्यायिक कार्य भी बाधित नहीं होंगे.


माननीय मुख्य न्यायाधीश डाॅ. रवि रंजन, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्देश पर लाॅकडाउन के कारण न्यायिक कार्यों में हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहार न्यायालय रांची की ओर से एक्शन प्लान तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि लाॅकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कैसे न्यायिक कार्यों का संपादन हो, जिससे कि मामले लंबित न हो. इसी दिशा में माननीय न्यायायुक्त नवनीत कुमार के नेतृत्व में एक्शन प्लान तैयार किया गया है. जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक मामलों की सुनवाई के साथा-साथ गवाहों का परीक्षण और अभियुक्तों का विचारण नियमित रूप से चलाने के लिए कार्य योजना तैयार की गयी है.

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कार्य योजना में विशिष्ट रूप से फ्रेश-ई-फाइलिंग, सहायता केन्द्र, सिविल कोर्ट के कर्मचारियों का रोस्टर, अभियुक्तों का जेल से रिमांड और जेल अदालत, मध्यस्थता इत्यादि के संबंध में इलेक्ट्राॅनिक तरीके से कार्य करने के संबंध में विस्तिृत योजना बनायी गयी है. जिससे कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के स्वीकृति के बाद लागू किया जायेगा.

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश, झारखंड के पहल से सिविल कोर्ट, रांची में प्रतिदिन आवश्यक मामलों की सुनवाई की जा रही है. जिसमें प्रमुख रूप से बेल से संबंधित मामले, प्रथम रिमांड के मामले, धारा-164 के बयान के मामले तथा आवश्यक मामलों में निर्णय भी पारित किये जा रहे हैं.

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डाॅ रवि रंजन के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय रांची में एक्शन प्लान तैयार किया गया है. मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से ही होगी और न्यायिक कार्य भी बाधित नहीं होंगे.


माननीय मुख्य न्यायाधीश डाॅ. रवि रंजन, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्देश पर लाॅकडाउन के कारण न्यायिक कार्यों में हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवहार न्यायालय रांची की ओर से एक्शन प्लान तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि लाॅकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कैसे न्यायिक कार्यों का संपादन हो, जिससे कि मामले लंबित न हो. इसी दिशा में माननीय न्यायायुक्त नवनीत कुमार के नेतृत्व में एक्शन प्लान तैयार किया गया है. जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक मामलों की सुनवाई के साथा-साथ गवाहों का परीक्षण और अभियुक्तों का विचारण नियमित रूप से चलाने के लिए कार्य योजना तैयार की गयी है.

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कार्य योजना में विशिष्ट रूप से फ्रेश-ई-फाइलिंग, सहायता केन्द्र, सिविल कोर्ट के कर्मचारियों का रोस्टर, अभियुक्तों का जेल से रिमांड और जेल अदालत, मध्यस्थता इत्यादि के संबंध में इलेक्ट्राॅनिक तरीके से कार्य करने के संबंध में विस्तिृत योजना बनायी गयी है. जिससे कि माननीय मुख्य न्यायाधीश के स्वीकृति के बाद लागू किया जायेगा.

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश, झारखंड के पहल से सिविल कोर्ट, रांची में प्रतिदिन आवश्यक मामलों की सुनवाई की जा रही है. जिसमें प्रमुख रूप से बेल से संबंधित मामले, प्रथम रिमांड के मामले, धारा-164 के बयान के मामले तथा आवश्यक मामलों में निर्णय भी पारित किये जा रहे हैं.

Last Updated : May 24, 2020, 8:47 PM IST
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